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सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त को जमानत दे दी

अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला के सीबीआई मामले में निर्देश

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कल (18 फरवरी) अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में ब्रिटिश हथियार सलाहकार क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को जमानत दे दी। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 25 सितंबर, 2024 को उसे जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ मिशेल ने विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने इस शर्त के साथ जमानत दी कि वह अपना पासपोर्ट नवीनीकृत कराए और बाद में उसे सरेंडर कर दे। मामले की सुनवाई शुरू में सुबह हुई। हालांकि, सीबीआई के वकील ने कुछ समय मांगा। जब कोर्ट ने जमानत देने की इच्छा जताई, तो वकील ने कहा कि याचिका केवल चिकित्सा आधार पर जमानत मांगने के लिए दायर की गई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई लंच के बाद रखी। जब मामले की सुनवाई हुई, तो कोर्ट ने सुनवाई में देरी पर सवाल उठाया।

न्यायमूर्ति नाथ ने प्रतिवादी के वकील से पूछा, आप उसे हिरासत में क्यों रखना चाहते हैं, जबकि 6 साल बाद आपने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है और जांच पूरी हो चुकी है? सीबीआई के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता नचिकेता जोशी ने जवाब दिया, इस व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया गया था और इसलिए उसे भारत लाया गया। इस पर न्यायमूर्ति नाथ ने जवाब दिया, मुकदमे के बारे में क्या? आपने तो मुकदमा ही शुरू नहीं किया। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, अभियोजक के तौर पर यह आपका कर्तव्य है। इन छह सालों तक आपको किसने रोका?

मिशेल का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अल्जो के जोसेफ ने कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा, आगे की जांच के लिए, उन्होंने समय मांगा। वे अभी भी उन दस्तावेजों पर भरोसा कर रहे हैं जो विभिन्न देशों से आने हैं और वे मुझ पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, यानी, मेरे कारण ही मुकदमा पूरा नहीं हुआ है।

न्यायालय ने आदेश दिया, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और विशेष रूप से, उस याचिकाकर्ता को ध्यान में रखते हुए जिसे 2018 में प्रत्यर्पित किया गया था और जो अब 6 साल से अधिक समय से हिरासत में है, और प्रतिवादी सीबीआई के अनुसार 3 आरोपपत्र और 2 पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के बावजूद, जांच अभी भी जारी है जैसा कि जवाबी हलफनामे में कहा गया है।

हम ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर जमानत देने के लिए इच्छुक हैं। सीबीआई उचित रूप से ट्रायल कोर्ट से अनुरोध कर सकती है कि उसे जमानत पर रिहा करने से पहले शर्तें लगाई जाएं। मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में हुए कथित अवैध लेन-देन के लिए उसे बिचौलिया कहा जाता है।

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 556.262 मिलियन यूरो मूल्य के वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए 8 फरवरी, 2010 को हस्ताक्षरित सौदे में सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो (लगभग 2666 करोड़) का अनुमानित नुकसान हुआ था। इसके बाद ईडी ने जून, 2016 में मिशेल के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) प्राप्त किए थे।