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विचाराधीन कैदियों को जमानत देने में पहल

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए नया निर्देश जारी किया

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधीक्षकों से कहा कि वे महिला विचाराधीन कैदियों सहित सभी विचाराधीन कैदियों की पहचान करें, जिन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का एक तिहाई या आधा हिस्सा जेल में बिताया है और उनके मामलों को जमानत के लिए संबंधित अदालतों में भेजें।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा, हम जेल की दीवारों के पीछे रहने वाले आखिरी व्यक्ति को देख रहे हैं, जिसकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 के तहत जमानत के लिए पात्र एक भी कैदी को नहीं छोड़ना चाहिए।

पीठ ने कहा, जेल अधीक्षकों को महिला विचाराधीन कैदियों की पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाना चाहिए, जिनमें से कुछ अपने छोटे बच्चों के साथ जेल में बंद हो सकती हैं, जो धारा 479 के तहत जमानत के लिए पात्र होंगी।

एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल और नालसा की वकील रश्मि नंदकुमार, जिन्होंने विचाराधीन कैदियों की शीघ्र रिहाई के निर्देश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों के कार्यान्वयन के बारे में आंकड़े पेश किए, की सुनवाई के बाद, पीठ ने कई विचाराधीन कैदियों, जो पहली बार अपराधी हैं, को ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत नहीं दिए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया। धारा 479 में प्रावधान है:

वे विचाराधीन कैदी, जो जघन्य अपराधों में आरोपों का सामना नहीं कर रहे हैं, जिनमें अधिकतम आजीवन कारावास/मृत्युदंड की सजा है, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाएगा यदि उन्होंने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की एक-तिहाई अवधि (पहली बार अपराधी) या कारावास की अधिकतम अवधि (अन्य आरोपी विचाराधीन कैदियों के लिए) की आधी अवधि काट ली है।

हालांकि, इसमें प्रावधान है कि कई मामलों में मुकदमे का सामना करने वाले इस उदार जमानत प्रावधान का लाभ नहीं उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेशों में धारा 479(3) के अनुपालन को अनिवार्य किया था, जिसमें कहा गया था, जेल का अधीक्षक, जहां आरोपी व्यक्ति हिरासत में है,

कारावास की अवधि का आधा या एक तिहाई पूरा होने पर, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के लिए अदालत में लिखित रूप से आवेदन करेगा। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए के समान है। 2022 के जेल आंकड़ों के अनुसार, 5,73,220 कैदियों में से 23,772 महिलाएं हैं, जिनमें से 80 फीसद 18-50 वर्ष की आयु के बीच हैं।

पीठ ने एक और मुद्दा भी उठाया – एक विचाराधीन कैदी को शुरू में एक जघन्य अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अदालत कम अपराध के लिए आरोप तय कर सकती है, जिसमें अधिकतम सजा के रूप में आजीवन कारावास/मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है।