Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
West Bengal News: बंगाल में 1 जून से महिलाओं को मिलेंगे ₹3000, शुभेंदु सरकार का 'अन्नपूर्णा भंडार' प... पीएम मोदी का वडोदरा से संबोधन: 'वर्क फ्रॉम होम' अपनाएं और सोने की खरीदारी टालें, जानें क्या है वजह Mira Bhayandar News: काशीमीरा में शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाने पर बवाल, सरनाईक और मेहता आमने-सामने BRICS Meeting Delhi: दिल्ली में जुटेगा BRICS, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर होगी चर्चा Rewa News: तिलक के दौरान दूल्हे के अफेयर का खुलासा, शादी से मना करने पर लड़की पक्ष को दौड़ा-दौड़कर प... Secunderabad News: बीटेक छात्र यवन की हत्या का खुलासा, लड़की के पिता-भाई समेत 10 आरोपी गिरफ्तार UP BJP Meeting Lucknow: 2027 चुनाव का रोडमैप तैयार करेगी BJP, लखनऊ में 98 जिलाध्यक्षों की बड़ी बैठक Katihar Crime News: कटिहार में मानवता शर्मसार, नाबालिगों को खूंटे से बांधकर पीटा, सिर मुंडवाकर जबरन ... Jamshedpur Triple Murder: जमशेदपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, पिता ने पत्नी और दो बच्चों को उतार... मानव को अंगों को उगाने में मदद करेगा

जीएसटी में अब दो स्लैब की संरचना

काफी पुरानी मांग पर मोदी ने कहा तब फैसला हो पाया

  • विलासिता और अहितकर पर अधिक बोझ

  • छोटे और दो पहिया वाहनों में छूट दी गयी

  • स्वास्थ्य बीमा अब जीएसटी के दायरे में नहीं

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से घोषणा के बाद, केंद्र सरकार ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में बड़े बदलावों की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने 2017 में लागू हुई जीएसटी प्रणाली में सबसे व्यापक सुधार किए हैं। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। नई व्यवस्था में जीएसटी को दो मुख्य स्लैब में बाँटा गया है: 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।

इसके अलावा, विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत का एक नया स्लैब पेश किया गया है। इन बदलावों से सरकार को शुद्ध रूप से लगभग 48,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है, जिससे उपभोग को बढ़ावा मिलने और अनुपालन में सुधार की उम्मीद है।

छोटी कारें: पेट्रोल, एलपीजी, या सीएनजी से चलने वाली 1200 सीसी तक की और 4000 मिमी तक लंबी कारों पर जीएसटी 29 प्रतिशत (28% + 1% उपकर) से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

डीजल कारें: 1500 सीसी तक की और 4000 मिमी से कम लंबी डीजल कारों पर भी यह दर 18 प्रतिशत होगी।

बड़ी और यूटिलिटी वाहन: 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली या 4000 मिमी से अधिक लंबी कारों, एसयूवी, एमयूवी और क्रॉसओवर वाहनों पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। पहले इस पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ 17-22 प्रतिशत का उपकर लगता था।

दोपहिया वाहन

कम क्षमता वाले दोपहिया वाहन: 350 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

प्रीमियम मोटरसाइकिलें: 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों को 40 प्रतिशत के नए स्लैब में रखा गया है, जिससे वे विलासिता वाहनों की श्रेणी में आ गए हैं।

बीमा सेवाएँ

जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर 18 प्रतिशत का जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। इस बदलाव से बीमा पॉलिसियाँ अधिक किफायती होंगी और देश में बीमा कवरेज का विस्तार होने की उम्मीद है।

तंबाकू उत्पाद

सिगरेट, सिगार, पान मसाला और चबाने वाले तंबाकू को 40 प्रतिशत के स्लैब में स्थानांतरित किया गया है। हालांकि, मौजूदा 28 प्रतिशत जीएसटी और उपकर की व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक क्षतिपूर्ति उपकर से लिए गए ऋणों का भुगतान नहीं हो जाता।

अपरिवर्तित जीएसटी दरें

मोबाइल फोन: मोबाइल फोन पर 18 प्रतिशत की मौजूदा जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने इस दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की थी, यह तर्क देते हुए कि मोबाइल अब एक बुनियादी आवश्यकता है। जीएसटी से पहले, इन पर अधिकतम 5 प्रतिशत वैट लगता था।

शराब: शराब जीएसटी के दायरे से बाहर है और इस पर राज्य उत्पाद शुल्क जारी रहेगा। इसलिए, जीएसटी में बदलाव का शराब की कीमतों पर कोई असर नहीं होगा।

कीमती धातुएँ: सोने और चाँदी के आभूषणों पर 3 प्रतिशत और बनाने के शुल्क पर 5 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा। सोने की छड़ों और सिक्कों पर भी 3 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इन पर कोई बदलाव नहीं होने के कारण, त्योहारी सीजन में इनकी मांग स्थिर रहने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रिक कारें: इलेक्ट्रिक कारों पर 5 प्रतिशत की जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इन सुधारों को सरकार द्वारा उपभोग को बढ़ावा देने, कर प्रणाली को सरल बनाने और अनुपालन में सुधार करने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि, कुछ क्षेत्रों, जैसे मोबाइल फोन उद्योग, ने उच्च कर दरों को लेकर निराशा व्यक्त की है।