सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित
स्वतः संज्ञान लिया गया था इस मामले का
सामाजिक स्तर पर इन्हें मारने का विरोध है
पक्ष और विपक्ष की दलीलें भी पेश की गयी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज (14 अगस्त) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में भेजने के लिए 11 अगस्त को दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित निर्देशों पर रोक लगाने की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
कल नाटकीय घटनाक्रम में, आवारा कुत्तों से संबंधित स्वतः संज्ञान मामला, जिसमें 11 अगस्त को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश पारित किए थे, इस तीन न्यायाधीशों की पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया, जब कुछ वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख किया कि ये निर्देश अन्य पीठों द्वारा पारित पिछले आदेशों के विपरीत हैं।
शुरुआत में, दिल्ली सरकार की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहते हुए शुरुआत की कि एक मुखर अल्पसंख्यक और एक मौन पीड़ित बहुमत था। मैंने लोगों को मांस खाते हुए वीडियो पोस्ट करते और फिर खुद को पशु प्रेमी बताते देखा है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि कुत्तों के काटने के बाद रेबीज़ से बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, नसबंदी से रेबीज़ नहीं रुकता। अगर कुत्तों का टीकाकरण भी हो जाए, तो भी वे बच्चों को अपंग करने से नहीं रुकेंगे। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हर साल 37 लाख कुत्तों के काटने की घटनाएँ होती हैं, यानी औसतन हर दिन लगभग 10,000 कुत्ते काटते हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल का विरोध करते हुए कहा, यह पहली बार है जब मैंने सॉलिसिटर जनरल को यह कहते सुना है कि उस क़ानून को मत देखिए जो इस मामले में है।
एक संसदीय कानून है। उसका पालन करना ही होगा। आप इसका पालन कैसे करते हैं? किसे पालन करना है? नगर निगम, वे वर्षों से क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने आश्रय गृह बनाए हैं? चूँकि उन्होंने नसबंदी नहीं की है, इसलिए कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। चूँकि उनका कोई मालिक नहीं है, इसलिए समुदाय उनकी देखभाल कर रहा है। आश्रय गृह कहाँ हैं? बाड़े कहाँ हैं? उन्हें मार दिया जाएगा।
सिब्बल ने पीठ से अनुरोध किया कि वह 11 अगस्त को दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित उस आदेश पर रोक लगाए, जिसमें आवारा कुत्तों को दिल्ली-एनसीआर से हटाकर आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था।
उन्होंने विशेष रूप से 11 अगस्त के आदेश के निर्देश 1, 3, 4 और 5 पर रोक लगाने की माँग की, जिसमें अधिकारियों को कुत्तों को उठाना शुरू करने का आदेश दिया गया था। ऐसी स्थितियाँ रही हैं जहाँ आश्रय गृहों में पर्याप्त जगह नहीं होती है, और कुत्ते एक साथ रहते हैं और एक-दूसरे पर हमला करते हैं, जिससे महामारी फैलती है। सिब्बल ने कहा, इसका असर इंसानों पर भी पड़ेगा।