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ईडी के सत्रह सौ से ज्यादा मामले मनी लॉंड्रिंग केः राहुल नवीन

अदालत और विपक्ष के निशाने पर चल रही एजेंसी प्रमुख का बयान

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक राहुल नवीन ने गुरुवार को खुलासा किया कि भारतीय अदालतों में 1,700 से ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले अभी ट्रायल स्टेज पर हैं। उन्होंने अभियोजन में देरी के लिए देश में धीमी न्यायिक प्रक्रियाओं के व्यापक मुद्दे को जिम्मेदार ठहराया।

नई दिल्ली में ईडी दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए, नवीन ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 1,739 मामलों की अदालतों में सुनवाई चल रही है। लंबित जांचों के बैकलॉग को स्वीकार करते हुए, उन्होंने आश्वासन दिया कि एजेंसी चार्जशीट दाखिल करने में तेज़ी लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

देरी के बावजूद, नवीन ने ईडी की 93.6 प्रतिशत की उच्च दोषसिद्धि दर पर प्रकाश डाला। अब तक अदालतों द्वारा निष्कर्ष निकाले गए 47 मामलों में से केवल तीन में ही बरी किया गया है। ईडी प्रमुख ने उन्नत प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक उपकरणों के उपयोग के माध्यम से जांच को मजबूत करने की एजेंसी की योजनाओं पर भी जोर दिया।

प्रवर्तन निदेशालय, जो इस वर्ष अपनी 69वीं वर्षगांठ मना रहा है, की स्थापना 1 मई, 1956 को हुई थी। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नागरिक प्रावधानों के अलावा दो प्रमुख आपराधिक कानूनों – धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) को लागू करता है।

ईडी निदेशक राहुल नवीन ने यह भी कहा कि 2014 से पहले धन शोधन विरोधी कानून काफी हद तक अप्रभावी था, और इन मामलों के निर्णय में मंदी का कारण देश की न्यायिक प्रणाली में सामान्य देरी और ऐसी जांच की अंतर्निहित जटिलता हो सकती है। नवीन ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की सराहनीय दोषसिद्धि दर 93.6 प्रतिशत है, क्योंकि अब तक अदालतों द्वारा तय किए गए 47 मामलों में से केवल तीन मामले बरी हुए हैं।