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हॉस्टल, लॉज और बैंक्वेट हालों पर भी कार्रवाई करेगा निगम

रांची : राजधानी रांची में अवैध रुप से चल रहे हॉस्टल, लॉज और बैंक्वेट हॉल जल्द ही बंद करा दिए जाएंगे। 5 मई के बाद इन सभी लॉज, हॉस्टल बंद कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। रांची नगर निगम की ओर से संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। 5 मई तक सभी संचालकों को आवेदन जमा करने की बात नगर निगम की ओर से कही गई है।

इसके बाद वेरिफिकेशन के माध्यम से इन संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में पहले भी कई बार निर्णय लिय गये हैं पर उन फैसलों पर अमल नहीं हो पाया है। इस बार फिर से बताया गया है कि पहली बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर हॉस्टल, लॉज और बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया जाएगा।

विदित है कि सभी संचालकों को नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रांची शहर में लॉज, हॉस्टल की संख्या हजारों में है, जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं।  साथ ही संचालक इन लॉज, हॉस्टल में तय मानकों का भी पालन नहीं करते हैं।

राजधानी रांची समेत जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद जैसे शहरों में भी जल्द ही इसी प्रकार के फैसले लिए जा सकते है। ऐसी स्थिति में रांची नगर निगम ने इन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे इन लॉज-हॉस्टल सुरक्षा की दृष्टिकोण से मेहमानों के लिए सुरक्षित नहीं होते है। कई बार यहां कोई अप्रिय घटना घट जाती है। ऐसा होने पर संचालक भाग खड़े होते है।

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