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भविष्य निधि की वेतनसीमा अब पच्चीस हजार हुई

केंद्र सरकार ने काफी विलंब के बाद अंततः फैसला लिया

अनेक कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ

वर्ष 2014 में पंद्रह हजार किया गया था

नये कर्मचारी भी अब इसके दायरे में

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों की लंबी अवधि की बचत के लिए अनिवार्य योगदान की वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण बदलाव के साथ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में 51 लाख से अधिक नए कर्मचारियों के जुड़ने की पूरी संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को जानकारी दी कि 15,000 से 25,000 के वेतन दायरे में आने वाले सभी कर्मचारी इस संशोधन से लाभान्वित होंगे और संशोधित पीएफ नियमों के अंतर्गत सुरक्षित किए जाएंगे। सरकार के लिए इस उपाय पर अनुमानित वार्षिक खर्च 11,339 करोड़ रुपये होगा। यह एक लंबे समय से चली आ रही बड़ी मांग थी जिसे प्रधानमंत्री की स्वीकृति मिल गई है।

वेतन वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा का आधार ईपीएफओ की यह वेतन सीमा साल 2004 से 2014 तक अपरिवर्तित रही थी, जिसे सितंबर 2014 में बढ़ाकर 15,000 किया गया था। सरकार द्वारा उठाया गया यह ताजा कदम पिछले कुछ वर्षों में लगातार हुई वेतन वृद्धि, बढ़ती आय और औपचारिक रोजगार के विस्तार को दर्शाता है। पिछले 12 वर्षों में औसत और न्यूनतम वेतन के साथ-साथ जीवनयापन की लागत में भी भारी वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़े बताते हैं कि एक वेतनभोगी कर्मचारी की औसत आय अब लगभग 23,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच चुकी है। इस दौरान ये कर्मचारी कर्मचारी पेंशन योजना के लाभों से वंचित थे, इसलिए इन्हें अनिवार्य रूप से ईपीएफओ कवर के तहत लाने के लिए वेतन सीमा बढ़ाना बहुत आवश्यक हो गया था। वर्तमान में ईपीएफओ दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में से एक है, जिसके पास 7.98 करोड़ सदस्य और 7.68 लाख व्यवसाय पंजीकृत हैं।

व्यावहारिक प्रभाव और नियोक्ताओं की जिम्मेदारियां इस बदलाव को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देखा जा सकता है: पहले 15,000 की सीमा के तहत यदि कोई व्यक्ति मूल वेतन और महंगाई भत्ते को मिलाकर कुल 16,000 रुपये कमा रहा था, तो नियोक्ता के लिए उसे ईपीएफ में नामांकित करना अनिवार्य नहीं था। लेकिन अब सीमा 25,000 होने पर, समान ₹16,000 कमाने वाला व्यक्ति भी अनिवार्य ईपीएफ कवरेज के दायरे में आ जाएगा।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस बढ़ोतरी का नियोक्ताओं पर अनुपालन दायित्वों के संदर्भ में व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अब नियोक्ताओं को 25,000 तक का मूल वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों के लिए 12 फीसद ईपीएफ योगदान का मिलान करना होगा। साथ ही, ईपीएस और ईडीएलआई योगदान में भी वृद्धि होगी। सभी कंपनियों के मानव संसाधन और पेरोल सिस्टम को इस नए बदलाव के तहत ईपीएफ फाइलिंग के लिए त्वरित अपडेट करना होगा।