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एफसीआरए बिल संसदीय समिति में जाएगी

भाजपा के कई स्तरों पर आपत्ति उठने के बाद लिया फैसला

नागालैड के सीएम ने लिखी थी चिट्ठी

कई अन्य अल्पसंख्यकों को भी आपत्ति

अमेरिकी सीनेटर ने कहा रिश्ता बिगड़ेगा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः लोकसभा ने बुधवार को भारी हंगामे के बीच विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को संयुक्त संसद समिति (जेपीसी) के पास भेजने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। विपक्ष ने इस विधेयक को पूरी तरह वापस लेने की मांग की है, उनका आरोप है कि यह कानून विशेष रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को 31 सदस्यीय जेपीसी के पास भेजने का यह प्रस्ताव लोकसभा की कार्यसूची में एक पूरक सूची के माध्यम से उस समय जोड़ा गया, जब सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद दोपहर 2 बजे दोबारा बैठक शुरू होनी थी। हालांकि इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम सूची में था, लेकिन इसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन के पटल पर रखा।

एफसीआरए जेपीसी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा सांसदों को अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा और राज्यसभा सांसदों को सभापति सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा नामित किया जाएगा। समिति को इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक लोकसभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

प्रस्ताव पारित होने से पहले, वरिष्ठ कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि प्रस्तावित कानून स्पष्ट रूप से एनजीओ, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित संस्थाओं को निशाना बना रहा है, इसलिए इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव और डीएमके के टी.आर. बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की।

विपक्ष के हंगामे के बीच, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों को चुनौती दी कि वे विधेयक में एक भी ऐसा प्रावधान दिखाएं जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो। उन्होंने कहा, यदि वेणुगोपाल जी या किसी अन्य सांसद को इस विधेयक पर आपत्ति है, तो वे जेपीसी में अपनी बात रख सकते हैं। उन्हें पर्याप्त समय मिलेगा।

एफसीआरए संशोधन विधेयक को इस साल 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन बजट सत्र के दौरान इसे पारित नहीं किया जा सका था। इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि यदि किसी संगठन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाता है, तो उसकी संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान के लिए एक अधिकृत प्राधिकारी नियुक्त किया जाए। विपक्ष का दावा है कि इससे ईसाई एनजीओ और अन्य अल्पसंख्यक संचालित सामाजिक कल्याण एवं शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाले वैध विदेशी फंड प्रभावित हो सकते हैं।