खबरों के प्रकाशन पर दिल्ली अदालत के फैसले पर विचार
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की कि मानहानि को अपराधमुक्त करने का समय आ गया है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के 2016 के उस फैसले से एक बदलाव का संकेत देती है जिसमें आपराधिक मानहानि कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था और कहा गया था कि प्रतिष्ठा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है।
अपने 2016 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 को बरकरार रखा था, जो उस समय लागू थी। तब से, धारा 499 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 से बदल दिया गया है, जिसने बदले में भारतीय दंड संहिता का स्थान ले लिया है।
रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का यह सुझाव आज उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के एक प्रोफेसर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में ऑनलाइन प्रकाशन द वायर को एक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी, जिसे बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। मानहानि मामले में द वायर को जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया है।
द वायर और उसके रिपोर्टर के खिलाफ यह आपराधिक मानहानि का मामला 2016 में प्रकाशित एक समाचार लेख के बाद दायर किया गया था, जिसमें प्रोफेसर पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय: अलगाववाद और आतंकवाद का अड्डा शीर्षक से 200 पृष्ठों का एक विवादास्पद डोजियर तैयार करने में संलिप्तता का आरोप लगाया गया था, जिसमें जेएनयू को संगठित सेक्स रैकेट का अड्डा बताया गया था।
सोमवार की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश ने कहा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस सब को अपराधमुक्त किया जाए… द वायर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय की इस टिप्पणी से सहमति जताते हुए सुधार की आवश्यकता का समर्थन किया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत भारत में मानहानि एक आपराधिक अपराध बना हुआ है, यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 499 का स्थान लेता है।
2016 में सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले में, शीर्ष अदालत ने आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता को बरकरार रखा, यह फैसला सुनाया कि यह अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक उचित प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक मौलिक पहलू है।