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भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौताः पीयूष गोयल

आगामी बीस अक्टूबर से लागू होगा ड्यूटी फ्री ट्रेड

सभी मुद्दों पर सहमति बन गयी है

डेढ़ साल से विचार चल रहा था

न्यूजीलैंड की संसद में पारित

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता आगामी 20 अक्टूबर को लागू हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इस ऐतिहासिक समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और लोगों की आवाजाही के नए रास्ते खुलेंगे।

इस समझौते पर पिछले साल 27 अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे सोमवार को दोनों देशों द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया और यह विजय दशमी के पावन अवसर पर प्रभावी होगा। न्यूजीलैंड की संसद ने इस समझौते को शुरुआती महीने में भारी बहुमत (93 के मुकाबले 29 मतों से) से पारित किया था और 17 सितंबर को इसके कार्यान्वयन संबंधी कानून को शाही स्वीकृति मिल चुकी है।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने बताया कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड में भारतीय निर्यात को 100 प्रतिशत तक ड्यूटी-फ्री यानी शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। वर्तमान में न्यूजीलैंड सिरेमिक, कालीन, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे कई भारतीय उत्पादों पर 10 प्रतिशत तक का भारी शुल्क लगाता रहा है।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी इस व्यापार समझौते की तारीख की पुष्टि करते हुए निर्यातकों और व्यवसायों पर पड़ने वाले इसके सकारात्मक प्रभावों की सराहना की। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारत में अगले 15 वर्षों के भीतर 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा।

इसके अलावा, यह समझौता दोनों देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, कृषि, गतिशीलता और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को भी कवर करता है। इस समझौते से भारतीय नागरिकों के लिए गतिशीलता के नए अवसर पैदा होंगे, जिसमें तीन साल तक के प्रवास के लिए 5,000 कुशल भारतीयों का अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा कोटा और प्रति वर्ष 1,000 वर्किंग हॉलिडे वीजा शामिल हैं। साथ ही, भारतीय छात्रों को पढ़ाई के दौरान प्रति सप्ताह 20 घंटे तक काम करने की अनुमति और उनकी योग्यताओं के आधार पर विस्तारित पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा का लाभ मिलेगा।