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बिग बाजार के मालिक किशोर बियानी पर मामला दर्ज

एसबीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की कार्रवाई

एसबीआई से कर्ज देने का मामला

904 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

उसके भाई को भी आरोपी बनाया है

राष्ट्रीय खबर

मुंबईः केंद्रीय जांच ब्यूरो ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े 904.32 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, इसके प्रमोटर किशोर बियानी और अन्य अज्ञात लोक सेवकों तथा निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने धोखाधड़ी के लिए आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के तहत दर्ज इस मामले में उनके भाई राकेश बियानी को भी आरोपी बनाया है। सीबीआई का आरोप है कि एसबीआई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नौ बैंकों के संघ (कंसोर्टियम) से क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी।

फ्यूचर रिटेल कई खुदरा प्रारूपों (खुदरा श्रृंखलाओं) का संचालन करती थी, जिसमें बिग बाजार, फैशन-बिग बाजार और फूडहॉल जैसे हाइपरमार्केट और सुपरमार्केट शामिल थे। बयान में कहा गया है कि यह कंपनी अपने स्टोर के माध्यम से एफएमसीजी और फैशन सामानों के सामान्य व्यापार में भी संलिप्त थी।

सीबीआई का आरोप है कि कंपनी ने बैंक से मिले फंड का इस्तेमाल उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जिसके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था। बयान में कहा गया, यह भी आरोप है कि कंपनी ने सहयोगी कंपनियों और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से धन का हेरफेर (साइफनिंग) किया और बैंक को भारी नुकसान पहुँचाया।

एजेंसी ने 4 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की और मुंबई में कई ठिकानों पर तलाशी ली। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि तलाशी के दौरान जांच से जुड़े कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि साजिश के पूरे दायरे का पता लगाने, लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिकाओं की पहचान करने तथा ऋण निधि के अंतिम उपयोग का पता लगाने के लिए जांच अभी जारी है।\