मतदान कर्मियों के लिए खास निर्देश जारी किये
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केंद्रीय सुरक्षा बल पहले से तैनात है
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बाहरी लोगों को अपना फोन नंबर ना दें
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किसी से कोई उपहार लेना भी गलत है
राष्ट्रीय खबर
कोलकाता: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी निर्देशों के तहत पीठासीन अधिकारियों और मतदान कर्मियों को सख्त हिदायत दी है कि वे अज्ञात व्यक्तियों के साथ अपने फोन नंबर साझा न करें और न ही किसी से कोई मदद या उपहार स्वीकार करें।
हाल ही में जारी एक अधिसूचना में, चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारियों, सेक्टर अधिकारियों और मतदान टीमों के लिए दिशानिर्देशों और कर्तव्यों की एक सूची तैयार की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों या चुनाव आयोग के अन्य आदेशों का उल्लंघन करने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मतदान से कम से कम पांच दिन पहले इन निर्देशों की मुद्रित प्रतियां—बंगाली और अंग्रेजी में—संबंधित अधिकारियों को वितरित करें और इसकी अनुपालन रिपोर्ट सौंपें।
एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने बताया, इनमें से कुछ निर्देश मतदान कर्मियों के फीडबैक और बंगाल में पिछले चुनावों की जमीनी रिपोर्टों के आधार पर तैयार किए गए हैं। चुनाव से पहले स्थानीय निवासियों को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने देना, या मतदान एजेंटों को बार-बार बूथ से बाहर जाने और फिर से प्रवेश करने की अनुमति देने जैसी खामियों को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
केंद्रीय बलों को निर्देश दिया गया है कि मतदान से एक दिन पहले केवल वैध प्रवेश पत्र वाले व्यक्तियों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। पीठासीन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सके।
मतदान टीमों को केंद्रीय बलों के साथ मतदान परिसर का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। इसमें 100 मीटर का घेरा तय करना, मतदाता सहायता बूथों का स्थान, मतदाताओं की कतार का प्रबंधन और जवानों की तैनाती के स्थान तय करना शामिल है। अधिसूचना के अनुसार, उन्हें उस कमरे की जांच करनी होगी जहां मतदान होना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वहां कोई अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो मौजूद नहीं है।