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पटियाला हाउस कोर्ट के जज के घर में आधी रात बाद अदालत

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिल्डर को पेश किया

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: यह उस तरह का काम नहीं था जो आमतौर पर सरकारी मशीनरी से जुड़ा होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी स्वराज सिंह यादव को ईडी की हिरासत में भेजने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन (पटियाला हाउस कोर्ट्स की) की अदालत शुक्रवार को सुबह 3 बजे के आसपास उनके आवास पर बुलाई गई थी।

ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर यादव पर गुरुग्राम में पीएम आवास योजना के फ्लैटों को अवैध रूप से नकद लेनदेन में बेचने का आरोप है। एक दिन की तलाशी के बाद, यादव को गुरुवार आधी रात से पहले एजेंसी ने हिरासत में लिया। ईडी की यह कार्रवाई पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बने अपार्टमेंटों की अवैध बिक्री से उत्पन्न 222 करोड़ रुपये से अधिक के फंड के कथित लॉन्ड्रिंग के संबंध में थी। इन फ्लैटों को रद्द किए गए मूल आवंटियों (allottees) को धोखा देकर, उनसे जमा राशि भी वापस न करके, नए खरीदारों को 40-50 लाख रुपये की बढ़ी हुई कीमत पर बेचा गया था, जबकि फ्लैट की मूल लागत 26.5 लाख रुपये थी।

ईडी ने कहा कि इन फंडों का उपयोग करके, आरोपी ने व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित की, जिसमें महाराष्ट्र के वारे गांव में 500 एकड़, पुणे-अलीबाग रोड पर 100 एकड़, हिमाचल प्रदेश की तीर्थन घाटी में साईं रूपा रिसॉर्ट्स और अमेरिका में बोस्टन में ज़मीन, साथ ही यूके में वित्तीय संपत्ति भी शामिल है।

न्यायाधीश ने आरोपी को 28 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने यादव पर 2006 से एक राष्ट्रव्यापी मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला करने का आरोप लगाया, जिसमें मुंबई, जयपुर, कोटपुतली और गुरुग्राम में हजारों खरीदारों को ठगा गया।

ईडी ने कहा, आरोपी स्वराज सिंह यादव द्वारा हाल के दिनों में व्यक्तिगत और कंपनी-के-पास-मौजूद दोनों संपत्तियों का तेजी से परिसमापन कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई से बचने और अपराध की आय का निपटान करने के उनके इरादे को दृढ़ता से दर्शाता है। एजेंसी ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि उनकी पत्नी सुनीता स्वराज अगस्त 2025 में अमेरिका चली गईं, और आरोपी ने अपनी पत्नी के बैंक ऑफ बड़ौदा खाते के माध्यम से अमेरिका में बड़ी रकम ट्रांसफर की थी।