और सरसराकर नीचे गया बिहार का एसआईआर
बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही, इससे जुड़े आंकड़े एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक विमर्श को जन्म दे रहे हैं। मंगलवार को प्रकाशित हुई अंतिम सूची के अनुसार, राज्य में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता पंजीकृत किए गए हैं।
यह संख्या अपने आप में सामान्य लग सकती है, लेकिन यदि इसकी तुलना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के लिए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा के समय मौजूद पिछली सूची से की जाए, तो एक चौंकाने वाला अंतर सामने आता है। यह अंतर लगभग 6 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि लाखों नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।
यह कटौती किस आधार पर की गई है, यह समझना आवश्यक है। गहन विश्लेषण से पता चलता है कि मतदाता सूची से हटाए गए नामों की एक बहुत बड़ी संख्या मुख्यतः तीन स्थापित और सामान्य कारकों के कारण थी: मृत्यु, स्थायी प्रवास और डुप्लीकेशन या दोहरी प्रविष्टियाँ । ये वही बुनियादी कारण हैं जिनके चलते निर्वाचन आयोग अपनी नियमित प्रक्रिया के तहत समय-समय पर मतदाता सूचियों को शुद्ध और अद्यतन करता रहा है।
यह निष्कर्ष इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्वाचन आयोग और सत्तारूढ़ राजनीतिक प्रतिष्ठान के एक वर्ग द्वारा पहले किए गए दावों को सिरे से खारिज करता है। इन दावों में बार-बार कहा गया था कि एसआईआर अभियान की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि राज्य के चुनावी रिकॉर्ड को अवैध विदेशी तत्वों से मुक्त करना जरूरी था। यदि एसआईआर का प्राथमिक लक्ष्य अवैध नागरिकों या विदेशी तत्वों को हटाना था, तो हटाए गए नामों में उनके आंकड़े प्रमुखता से दिखने चाहिए थे।
मगर ऐसा नहीं हुआ। इस पूरे अभ्यास के दौरान, न तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने और न ही राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से कोई ऐसा आंकड़ा पेश किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि मतदाता सूची में गैर-नागरिकों की उपस्थिति बड़े पैमाने पर पाई गई थी। यह विवादास्पद पुनरीक्षण प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना और अधिक विघटनकारी हो सकती थी।
एसआईआर के क्रियान्वयन के शुरुआती चरण में, निर्वाचन आयोग ने एक असामान्य और संदिग्ध कदम उठाया। उसने स्थापित परंपरा को तोड़ते हुए, मतदान के लिए पात्रता साबित करने का दायित्व पूरी तरह से नागरिकों पर डाल दिया। लोगों को मतदान के लिए योग्य माने जाने हेतु दस्तावेजों का एक विशिष्ट सेट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
इस निर्देश ने तुरंत ही मताधिकार छीन लिए जाने का भय उत्पन्न कर दिया। यह डर विशेष रूप से समाज के हाशिए पर स्थित, गरीब और वंचित समुदायों के बीच गहरा था। इन सामाजिक समूहों के कई सदस्य आवश्यक कागजात या तो रखते नहीं थे, या उन्हें आसानी से प्रस्तुत करने में असमर्थ थे। उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र, या निवास के वर्षों को साबित करने वाले पुराने दस्तावेज़ जुटाना एक दुःस्वप्न जैसा था।
इसी कारण विपक्षी दलों को बिहार में एसआईआर को बहिष्करण की रणनीति करार देने का ठोस आधार मिल गया। मामला जब कानूनी याचिकाओं के माध्यम से देश के सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा, तो अदालत ने स्थिति की गंभीरता को पहचाना। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को सख्त शब्दों में नियमों में ढील देने के लिए प्रेरित किया।
यह न्यायिक हस्तक्षेप ही था जिसके दबाव में चुनाव आयोग को, भले ही अनिच्छा से आधार कार्ड को पहचान के 12वें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करना पड़ा। आधार जैसे व्यापक रूप से उपलब्ध दस्तावेज़ को शामिल करने का यह निर्णय चुनावी समावेशन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदाता साबित हुआ और बड़े पैमाने पर लोगों को सूची से बाहर होने से बचाया।
बिहार में हुई इस पूरी प्रक्रिया का महत्व केवल राज्य तक ही सीमित नहीं है। खबर के अनुसार, पश्चिम बंगाल सहित कई अन्य राज्य भी अब एसआईआर की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि निकट भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर भी एक एसआईआर आयोजित किए जाने की संभावना है।
ऐसे में, बिहार का अनुभव एक चेतावनी के रूप में सामने आता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कैसे नहीं किया जाना चाहिए। मतदाता सूची को शुद्ध करना एक प्रशासनिक आवश्यकता है, लेकिन इस प्रक्रिया का मूल लक्ष्य हमेशा समावेशन होना चाहिए, न कि मतदाताओं को बाहर कर देने की आक्रामक पहल।
यह स्पष्ट है कि जब भी चुनाव आयोग किसी असाधारण कदम (जैसे एसआईआर) का सहारा लेता है, तो उसे पारदर्शिता, व्यापक सार्वजनिक परामर्श और मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य करना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया की अखंडता तभी बनी रह सकती है जब समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी यह विश्वास हो कि उनके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं और उन्हें केवल तकनीकी या प्रक्रियागत कमियों के कारण खोया नहीं जाएगा। इस मापदंड पर चुनाव आयोग खरे नहीं उतर पाया है।