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ईडी ने कांग्रेस विधायक सतीश को गिरफ्तार किया

लौह तस्करी में धन शोधन के मामले की जांच जारी

  • कई स्थानों पर हुई थी छापामारी

  • लौह चूर्ण निर्यात में गड़बड़ी पकड़ी

  • एक विधायक पहले ही गिरफ्तार हुए

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कर्नाटक कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल को राज्य में कथित अवैध लौह अयस्क निर्यात से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। संघीय जांच एजेंसी के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के बाद, उत्तर कन्नड़ की कारवार विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक को मंगलवार देर रात हिरासत में ले लिया गया।

सतीश कृष्ण सैल को मंगलवार को एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें एक दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। कांग्रेस विधायक को बुधवार को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा और एजेंसी उनकी नई हिरासत की मांग करेगी।

सेल पिछले कुछ हफ्तों में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले दूसरे कांग्रेस विधायक हैं। इससे पहले अगस्त में, ईडी ने चित्रदुर्ग के विधायक केसी वीरेंद्र पप्पी को कथित तौर पर सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने सैल को विधायक से कथित रूप से जुड़ी एक कंपनी द्वारा लौह अयस्क के कथित अवैध निर्यात के मामले में गिरफ्तार किया था।

यह जाँच कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा 2010 में दर्ज एक मामले से शुरू हुई थी, जिसमें बेल्लारी से बेलेकेरी बंदरगाह तक लगभग आठ लाख टन अवैध रूप से ले जाए जा रहे लौह अयस्क का पता चला था। ईडी ने इस मामले में 13-14 अगस्त को कारवार, गोवा, मुंबई और दिल्ली में छापेमारी की थी।

ईडी के अनुसार, आशापुरा माइनकेम, श्री लाल महल, स्वास्तिक स्टील्स (होसपेट), आईएलसी इंडस्ट्रीज और श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मिनरल्स जैसी कंपनियों पर छापे मारे गए। ईडी ने एक बयान में कहा था कि बेंगलुरु स्थित सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत ने श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग द्वारा अन्य कंपनियों के साथ मिलीभगत करके लौह अयस्क चूर्ण के अवैध निर्यात के लिए सेल को दोषी ठहराया था।

बताया जाता है कि मल्लिकार्जुन शिपिंग, सेल के स्वामित्व वाली कंपनी है। लौह अयस्क चूर्ण मुख्य रूप से छोटे कणों से बने लौह-युक्त चट्टान होते हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में कच्चा लोहा बनाने के लिए किया जाता है। ईडी ने कहा कि विधायक और अन्य के खिलाफ उसकी जाँच विशेष अदालत द्वारा जारी इसी दोषसिद्धि आदेश पर आधारित है।

हालाँकि, 2024 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विधायक की सात साल की जेल की सज़ा को निलंबित करने का आदेश दिया। ईडी की जाँच में पाया गया कि सेल ने अन्य व्यावसायिक संस्थाओं और बेलेकेरी बंदरगाह के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके 19 अप्रैल, 2010 से 10 जून, 2010 के बीच लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क चूर्ण का अवैध निर्यात किया था। एजेंसी ने आगे कहा कि यह खेप पहले से ही वन विभाग, अंकोला के ज़ब्ती आदेश के अधीन थी। ईडी ने आरोप लगाया, इस कंपनी के माध्यम से सतीश कृष्ण सेल द्वारा किए गए अवैध निर्यात का कुल मूल्य 86.78 करोड़ रुपये था।