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मनी लॉर्डिंग का आरोप कैसे साबित होगा

नेशनल हेराल्ड मामले में अभिषेक मनु सिंघवी की दलील

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली की एक अदालत के समक्ष दलील दी कि प्रवर्तन निदेशालय का नेशनल हेराल्ड मामला अजीब और अभूतपूर्व है, क्योंकि संपत्ति के किसी हस्तांतरण के बिना धन शोधन नहीं हो सकता।

सिंघवी ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने से कहा कि सोनिया और अन्य लोग एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को पुनर्जीवित करना चाहते थे, जो नेशनल हेराल्ड प्रकाशित करती थी। यह वास्तव में एक अजीब मामला है। यह बिना किसी संपत्ति, बिना किसी उपयोग या प्रक्षेपण के धन शोधन का एक कथित मामला है। एजेएल से यंग इंडियन को एक इंच भी संपत्ति नहीं दी गई। किसी भी कांग्रेस नेता को कोई संपत्ति या पैसा नहीं मिला। फिर भी इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, सिंघवी ने कहा।

सिंघवी ने अपना खंडन तब शुरू किया जब 3 जुलाई को ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने मामले में दायर आरोपपत्र के संज्ञान के बिंदु पर अपनी दलीलें पूरी कीं। ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी, दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और निजी कंपनी यंग इंडियन पर एजेएल से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों के धोखाधड़ी से अधिग्रहण के संबंध में साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि गांधी परिवार के पास यंग इंडियन में 76 प्रतिशत शेयर थे, जिसने 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले में एजेएल की संपत्तियों को धोखाधड़ी से हड़प लिया। सिंघवी ने हालांकि कहा कि यह कवायद एजेएल को कर्ज मुक्त बनाने के लिए की गई थी। हर कंपनी कानून के तहत हकदार है और हर दिन, विभिन्न साधनों के जरिए अपनी कंपनियों को कर्ज मुक्त करती है। इसलिए आप कर्ज लेकर उसे किसी दूसरी इकाई को सौंप देते हैं। इस तरह यह कंपनी कर्ज मुक्त हो जाती है, सिंघवी ने कहा।

उन्होंने कहा कि यंग इंडियन एक गैर-लाभकारी कंपनी है। वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया, इसका मतलब है कि यह लाभांश नहीं दे सकती, यह भत्ते नहीं दे सकती, यह वेतन नहीं दे सकती, यह बोनस नहीं दे सकती। यह कुछ भी नहीं दे सकती। उन्होंने पूछा, कोई गैर-लाभकारी कंपनी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग क्यों करेगा? मामले में 11 साल बाद शिकायत दर्ज करने और हाल ही में आरोप पत्र दायर करने के लिए जांच एजेंसी पर सवाल उठाते हुए, सिंघवी ने तर्क दिया कि ईडी ने कई सालों तक कुछ नहीं किया और इसके बजाय एक निजी शिकायत दर्ज की।

वे (गांधी और अन्य) स्पष्ट रूप से कांग्रेस से जुड़े लोग हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जुड़े न होने वाले निकाय में नेशनल हेराल्ड का होना डेनमार्क के राजकुमार के बिना हेमलेट के होने से भी बदतर होगा। सिंघवी ने तर्क दिया कि ईडी ने सोनिया के खिलाफ एक क्रूर कृत्य का आपराधिक संज्ञान मांगा है। उन्होंने कहा, 2010 में एजेएल के पुनर्गठन और 2021 में प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के पंजीकरण के बीच 11 साल का अंतर है। इससे बड़ा अंतराल नहीं हो सकता। निजी शिकायत (सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर) और ईसीआईआर में भी आठ साल का अंतर है।