सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जारी किया निर्देश
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मस्जिद प्रबंध समिति की याचिका
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दो सप्ताह में सरकार रिपोर्ट दे
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इसे मंदिर बताने का विरोध किया
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद के पास स्थित कुएं पर पूजा या अन्य गतिविधियों पर रोक लगाते हुए स्थगन आदेश जारी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कुएं के संबंध में संभल के अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और अधिकारियों को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने आदेश दिया कि नोटिस 21 फरवरी को वापस किया जाना है। इस बीच, प्रतिवादियों द्वारा दो सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जानी है। प्रतिवादी कुएं के संबंध में किसी भी नोटिस को प्रभावी नहीं करेंगे।अदालत शाही जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति द्वारा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक मामले की सुनवाई कर रही थी।
दीवानी न्यायालय ने अधिवक्ता हरि शंकर जैन और सात अन्य लोगों द्वारा दायर मुकदमे में यह निर्देश जारी किया था, जिन्होंने दावा किया था कि मस्जिद का निर्माण मुगल काल के दौरान ध्वस्त मंदिर के ऊपर किया गया था। नवंबर 2024 में, शीर्ष न्यायालय ने अधिकारियों से न्यायालय के आदेश के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर शांति और सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया।
मामले में अपने नवीनतम आवेदन में, मस्जिद समिति ने न्यायालय को बताया कि संभल जिला प्रशासन, पुराने मंदिरों और कुओं के तथाकथित पुनरुद्धार के अपने अभियान में, मस्जिद के पास स्थित कुएं के उपयोग के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक पहुंच का प्रचार कर रहा है। यह आरोप लगाया गया कि नोटिस मस्जिद को मंदिर के रूप में पेश कर रहा था।
इसमें कहा गया है कि संभल के आसपास और मस्जिद के पास पोस्टर भी लगाए गए हैं, जो कथित तौर पर ऐतिहासिक कुओं के स्थान को दर्शाते हैं और उनमें मस्जिद को मंदिर के रूप में दिखाया गया है। इन पोस्टरों पर यह भी संकेत है कि इन्हें नगर पालिका परिषद, संभल द्वारा लगाया गया है।
समिति ने आगे कहा कि मस्जिद के प्रवेश द्वार पर स्थित कुआं और आंशिक रूप से उसके अंदर स्थित कुआं हिंदुओं के उपयोग के लिए नहीं खोला जा सकता। आवेदन में कहा गया है, हिंदुओं की प्रार्थना के लिए इसे खोलने से उपद्रव होगा और इस समय क्षेत्र में नाजुक सद्भाव और शांति भंग होगी। इसके अनुसार, इसने कुएं के संबंध में यथास्थिति को बाधित न करने और हिंदुओं की प्रार्थना के लिए इसे न खोलने के निर्देश की मांग की।