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जब जीतते हैं तो ईवीएम गलत नहीं होताः सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने फिर से मतपत्रों से मतदान की याचिका खारिज

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः वोट में हार गये तो लगेगा ईवीएम में धांधली का आरोप, अब जब जीत जाते हैं तो यही आरोप क्यों नहीं लगता। यह दलील सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी भरल की पीठ ने मंगलवार को एक जनहित मामले की सुनवाई करते हुए दी। अदालत बैलेट पेपर से वोट देने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया।

हरियाणा हो या महाराष्ट्र, लोकसभा हो या विधानसभा, विपक्ष बार-बार चुनाव नतीजों पर सवाल उठाता रहा है। ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया। कई लोगों ने इस संबंध में चुनाव आयोग से संपर्क किया है। मतपत्र वापस करने की मांग भी उठाई गई है। हालाँकि, आयोग ने बार-बार दावा किया है कि विपक्ष के आरोप झूठे हैं।

इस बार केए पाल नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर बैलेट वापस करने की मांग की है। मंगलवार को मामले की सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ईवीएम की जगह बैलेट पेपर वापस किये जाने चाहिए।

उन्होंने एलन मस्क का विषय भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि देश के 18 राजनीतिक दल इसका समर्थन करते हैं। चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने भी कहा कि ईवीएम में धांधली संभव है!

इसके अलावा अमेरिकी चुनाव में यह मतपत्र पर है। याचिकाकर्ता का दावा है, दुनिया के 197 देशों में से 180 देश अभी भी मतपत्र से मतदान करते हैं। हमें अपने देश में उस परंपरा को वापस लाना होगा।

याचिकाकर्ता की बात सुनने के बाद जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, जब भी चंद्रबाबू नायडू या जगनमोहन रेड्डी चुनाव हारते हैं तो वे ईवीएम धांधली की बात करते हैं। लेकिन अगर वह वोट जीत जाते हैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहते। फिर उनकी ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है।” सुनवाई के बाद जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी।

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