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वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने का नियम भी आयेगा

संसद में इसी सप्ताह कई विधेयक पेश होने का अनुमान


  • संपत्ति हासिल करने पर विवाद रहा है

  • संपत्ति दान में देने पर भी कानूनी पेंच

  • संपत्ति का सही वितरण पर सवाल उठे है


राष्ट्रीय खबर

 

नई दिल्ली: सरकार वक्फ बोर्ड के किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ घोषित करने और उस पर नियंत्रण करने के अधिकार को सीमित करने की योजना बना रही है।

सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने शुक्रवार को वक्फ अधिनियम (जिसे 2013 से पहले वक्फ अधिनियम के रूप में जाना जाता था) में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दी।

प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए सभी संपत्ति दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन की आवश्यकता होगी।

वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए भी यही सत्यापन प्रक्रिया प्रस्तावित है। सूत्रों ने कहा कि वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि वक्फ बोर्ड लगभग 8.7 लाख संपत्तियों की देखरेख करते हैं, जिनकी कुल भूमि लगभग 9.4 लाख एकड़ है। 2013 में, यूपीए सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन करके वक्फ बोर्डों की शक्तियों को बढ़ाया था।

वक्फ अधिनियम, 1995 की स्थापना औकाफ (दान की गई संपत्ति और वक्फ के रूप में नामित) को विनियमित करने के लिए की गई थी, जो कि एक वक्फ है – वह व्यक्ति जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करता है।

सरकार ने पहले राज्य वक्फ बोर्डों को किसी भी संपत्ति का दावा करने के लिए व्यापक शक्तियों और अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्तियों के सर्वेक्षण में देरी का उल्लेख किया था। इसने दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करने पर भी विचार किया।

सूत्रों ने कहा कि अपील प्रक्रिया में खामियों की भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि विधेयक वक्फ बोर्डों की संरचना में संशोधन का भी प्रस्ताव करता है और इसका उद्देश्य मौजूदा कानून के कुछ प्रावधानों को निरस्त करना है। 2013 में, यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्डों को और अधिक व्यापक अधिकार देने के लिए मूल अधिनियम में संशोधन किया। ये परिवर्तन वक्फ अधिकारियों, व्यक्तिगत संपत्ति मालिकों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जैसी राज्य संस्थाओं के बीच बहस का एक प्रमुख मुद्दा रहे हैं।

 

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