योगी और धामी की पहल को लगा जोरदार धक्का
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कई याचिकाएं की गयी थी दायर
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नाम या जाति बताने को बाध्य नहीं
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इसके लिए भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों की दुकानों के मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के निर्देशों पर रोक लगाई है।
न्यायालय ने कहा कि पुलिस कानून के समर्थन के बिना स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले आदेशों के माध्यम से नगर निगम अधिकारियों की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा जारी निर्देशों के प्रवर्तन पर रोक लगा दी, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों की दुकानों को अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम और अन्य पहचान विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी।
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि कांवड़ियों के मार्ग पर स्थित स्टॉल, फेरीवाले, सब्जी विक्रेता, ढाबा मालिक आदि अपने द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें अपने मालिकों या कर्मचारियों के नाम या जाति या धार्मिक पहचान प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की अनुमति है कि कांवड़ियों को शाकाहारी भोजन परोसा जाए, जो स्वच्छता के मानकों के अनुरूप हो और उनकी आहार संबंधी प्राथमिकताओं के अनुसार हो।
हालांकि, पुलिस कानून के समर्थन के बिना स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले आदेशों के माध्यम से नगर निगम अधिकारियों की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती।
न्यायालय ने माना कि निर्देशों का प्रभाव कई राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए उसे तुरंत न्यायिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।
पीठ ने उन राज्यों को नोटिस जारी किया, जिनसे यात्रा गुजरती है, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इसने कहा कि जिन राज्यों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, लेकिन जिनसे यात्रा गुजरेगी, उन्हें स्वप्रेरणा से नोटिस जारी किया जाएगा। न्यायालय ने मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया।
यह आदेश एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर आया, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू. सिंह और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और स्तंभकार आकार पटेल सहित अन्य लोगों ने किया।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि निर्देशों ने राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रभावित किया है, संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का उल्लंघन किया है और समानता, जातिगत भेदभाव और जीवन की गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।
निर्देशों के कारण कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को जबरन नौकरी से निकाल दिया गया, जो आजीविका कमाने या व्यापार करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने कहा, मालिकों और सभी कर्मचारियों के नाम, जाति और अन्य पहचान विवरण प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़े बोर्ड की आवश्यकता होगी।
यह पहचान के आधार पर सरासर बहिष्कार है। निर्देशों की अनदेखी करने वालों को या तो भारी जुर्माना भरना पड़ता था या फिर कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ता था।
निर्देश अनिवार्य प्रकृति के थे, हालांकि उनकी भाषा ऐसी थी कि दुकान मालिक स्वैच्छिक निर्णय ले सकते थे। श्री सिंघवी ने कहा, यहां एक उलझन वाली स्थिति है, अगर मैं अपना नाम नहीं बताता, तो मुझ पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर मैं अपना नाम बताता हूं, तो मेरी धार्मिक पहचान या जाति के कारण मेरे साथ भेदभाव किया जा सकता है।
श्री झा और श्री पटेल के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा कि निर्देशों ने अस्पृश्यता के एक रूप को औपचारिक रूप दिया है। उन्होंने कर्मचारियों के मन में आशंका पैदा की। श्री अहमदी ने तर्क दिया, उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि जब तक वे अपना नाम प्रदर्शित नहीं करते, वे असुरक्षित हैं।