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जनता का पैसा फिर भी जनता को इंकार

अब भी सूचनाएं छिपा रहने में व्यस्त है एसबीआई

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। राज्य संचालित ऋणदाता ने कहा कि जानकारी व्यक्तिगत है और प्रत्ययी क्षमता में रखी गई है, भले ही रिकॉर्ड चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

इस मामले को उजागर करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता कमोडोर (सेवानिवृत्त) लोकेश बत्रा के अनुरोध के उत्तर में बैंक ने लिखा है, आपके द्वारा मांगी गई जानकारी में खरीददारों और राजनीतिक दलों का विवरण शामिल है और इसलिए, इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सुरक्षित रखा गया है, जिसके प्रकटीकरण को आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) और (जे) के तहत छूट दी गई है। आरटीआई कार्यकर्ता को एसबीआई की प्रतिक्रिया का हवाला दिया। धारा 8(1)(ई) प्रत्ययी क्षमता में रखे गए रिकॉर्ड से संबंधित है और धारा 8(1)(जे) व्यक्तिगत जानकारी को रोकने की अनुमति देती है।

गौरतलब है कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य-संचालित ऋणदाता को 12 अप्रैल, 2019 से खरीदे गए बांड का पूरा विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। यह मानते हुए कि चुनावी बांड योजना असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमानी है, अदालत ने चुनाव पैनल को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड की जानकारी प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

11 मार्च को, जब एसबीआई ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की, शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी और ऋणदाता को 12 मार्च को व्यावसायिक समय समाप्त होने तक चुनाव पैनल को चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया।

आरटीआई कार्यकर्ता कमोडोर (सेवानिवृत्त) लोकेश बत्रा ने 13 मार्च को एसबीआई से संपर्क कर डिजिटल फॉर्म में चुनावी बांड का पूरा डेटा मांगा था, जैसा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद चुनाव आयोग को प्रदान किया गया था। बत्रा ने कहा कि यह ‘अजीब स्थिति है क्योंकि उन्हें वह जानकारी देने से इनकार कर दिया गया जो चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध थी।

चुनावी बांड डेटा के अलावा, बत्रा सुप्रीम कोर्ट में अपना बचाव करने के लिए बैंक द्वारा वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को दी गई फीस के बारे में भी जानकारी चाहते थे। बत्रा ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता ने करदाताओं के पैसे की संलिप्तता का हवाला देते हुए साल्वे की फीस के बारे में जानकारी से भी इनकार किया।

15 मार्च को, शीर्ष अदालत ने प्रत्येक चुनावी बांड के लिए अद्वितीय संख्याओं को रोककर पूरी जानकारी प्रदान नहीं करने के लिए राज्य द्वारा संचालित बैंक की खिंचाई की, जो प्राप्तकर्ता राजनीतिक दलों के साथ दानदाताओं के मिलान में मदद करेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि बैंक जानकारी प्रकट करने के लिए वचनबद्ध है। एसबीआई ने कहा कि इस साल 1 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी के बीच दानकर्ताओं द्वारा विभिन्न मूल्यवर्ग के कुल 22,217 चुनावी बांड खरीदे गए, जिनमें से 22,030 को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाया गया।