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अदालती फैसला सुरक्षित होने के बाद भी छापे गये बॉंड

चुनावी बॉंड पर सूचना के अधिकार से फिर हुआ नया खुलासा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः योजना पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित रहने के बाद भाजपा सरकार ने 8,350 करोड़ रुपये के चुनावी बॉंड छापे गये हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2023 में योजना की संवैधानिकता पर अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद, नरेंद्र मोदी सरकार ने अकेले 2024 में 1 करोड़ रुपये के 8,350 चुनावी बांड छापे।

यह जानकारी पारदर्शिता कार्यकर्ता कमोडोर लोकेश बत्रा की सूचना के अधिकार के सवाल पर भारतीय स्टेट बैंक के जवाब में सामने आई थी। इस साल छापे गए 8,350 करोड़ रुपये के बांड भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा योजना की शुरुआत से अब तक जुटाई गई रकम से अधिक हैं।

चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, भाजपा को 2018 से चुनावी बॉन्ड में 8,251.8 करोड़ रुपये मिले हैं। इस अवधि में बेचे गए बॉन्ड का कुल मूल्य 16,518 करोड़ रुपये है। इसका मतलब है कि भाजपा ने बेचे गए सभी बांडों का लगभग 50% भुना लिया।

बत्रा द्वारा दायर एक पूर्व आरटीआई ने स्थापित किया था कि करदाता, न कि दानकर्ता या राजनीतिक दल, चुनावी बांड की छपाई और प्रबंधन का बिल उठा रहे हैं। आरटीआई प्रतिक्रिया से पता चला है कि चुनावी बांड जारी करने के लिए अधिकृत बैंक एसबीआई ने 2018-2023 के बीच “चुनावी बांड योजना के प्रबंधन और संचालन के लिए कमीशन, मुद्रण और अन्य खर्चों” के लिए सरकार से 13.50 करोड़ रुपये का शुल्क लिया था।

इस वर्ष अतिरिक्त 8,350 बांडों की छपाई और प्रबंधन की लागत अभी तक ज्ञात नहीं है। बत्रा ने मीडिया से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट यथास्थिति बनाए रखेगा। यही कारण है कि वह 1 करोड़ रुपये के और बांड छापने के लिए आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था। इसे असंवैधानिक और मतदाताओं के इस जानकारी के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए, अदालत ने एसबीआई को बांड का विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

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