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मिजोरम में विस्थापित कूकी-जो लोग मतदान नहीं कर सकेंगे

एनआईटी मणिपुर के छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई


  • सीएम के खिलाफ अपशब्द में एक गिरफ्तार

  • वीडियो में बीरेन सिंह को हटाने की मांग

  • सीजेआई ने कहा, याचिका पर त्वरित विचार करेंगे


भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी :सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), मणिपुर से 38 विस्थापित अनुसूचित जनजाति इंजीनियरिंग छात्रों के स्थानांतरण के संबंध में कुकी छात्र संगठन द्वारा दायर एक जरूरी याचिका पर प्रतिक्रिया दी। पिछले साल मणिपुर में हुई जातीय उथल-पुथल के बाद निहित याचिका में इन छात्रों को विभिन्न राज्यों में एनआईटी की वैकल्पिक शाखाओं में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की तात्कालिकता पर संज्ञान लिया। स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, हम नोटिस जारी करेंगे, और इसे पहले की तारीख पर रखेंगे। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के अनुसार, 38 प्रभावित छात्रों में से 17 वर्तमान में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, जो इस बात को रेखांकित करता है कि वे कितनी गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।

भले ही देश अगले महीने होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए तैयार है, लेकिन जातीय हिंसा से विस्थापित होकर मिजोरम में शरण लेने वाले मणिपुर के हजारों कुकी-ज़ो लोग आगामी लोकसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। मिजोरम के एक चुनाव अधिकारी ने कहा कि मिजोरम में शरण लेने वाले मणिपुर के आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) के लिए आगामी चुनावों में वोट डालने के लिए अब तक कोई मतदान व्यवस्था नहीं की गई है।

हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों में विस्थापित मणिपुरियों को आगामी लोकसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है, लेकिन मिजोरम सहित मेजबान राज्यों से उन्हें वोट डालने की अनुमति देने का कोई लिखित आदेश नहीं है।

मणिपुर में दो लोकसभा सीटों के लिए दो चरणों में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होना है। मिजोरम गृह विभाग के अनुसार, मणिपुर के कुल मिलाकर 9,196 लोग, वयस्क और बच्चे दोनों, वर्तमान में मिजोरम के विभिन्न हिस्सों में शरण ले रहे हैं।इसमें कहा गया है कि 9,196 लोगों में से 1,340 लोग 26 राहत शिविरों में रहते हैं, जबकि 7,856 लोग राहत शिविरों के बाहर रहते हैं। अधिकांशतः मिजोरम में शरण लेने वाले मणिपुरी अल्पसंख्यक कुकी-ज़ो समुदाय से हैं, जो मिजो समुदाय के साथ जातीय संबंध साझा करते हैं। पड़ोसी राज्य में चल रही जातीय हिंसा के कारण वे पिछले साल मई से पूर्वोत्तर राज्य में शरण ले रहे हैं।

जब 1997 में जातीय तनाव के कारण हजारों मिजोरम के ब्रू लोग त्रिपुरा भाग गए, तो उन्हें त्रिपुरा के राहत शिविरों में डाक मतपत्रों के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी गई। 2018 में मिजोरम नागरिक समाज समूहों के विरोध के बाद मिजोरम-त्रिपुरा सीमा पर कान्हमुन गांव में विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे कि ब्रू मतदाताओं को राहत शिविरों में मतदान नहीं करना चाहिए। दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी आईडीपी को दिल्ली से मतदान करने की अनुमति दी गई है।

दूसरी ओर ,मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में साइबर क्राइम पुलिस ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में 52 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थौबल जिले के हेइरोक भाग 2 के निवासी मोइरांगथेम टोंडोनसाना 52 को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने कहा, सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक छोटे वीडियो में, जो राज्य में व्यापक रूप से प्रसारित हुआ, एम टोंडनसाना एक अन्य व्यक्ति को जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो राज्य में चल रही जातीय हिंसा पर मुख्यमंत्री और कानून व्यवस्था की स्थिति से संबंधित कई सवाल पूछ रहा है। एक सवाल के जवाब में टोंडनसाना कह रहे हैं कि मणिपुर राज्य के हालात तभी सुधरेंगे जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि यह गिरफ्तारी मणिपुर के मुख्यमंत्री के एक संक्षिप्त बयान के कुछ दिनों बाद हुई। आदर्श आचार संहिता की घोषणा से पहले आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने टीवी या अन्य प्लेटफार्मों पर बोलते समय उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि ऐसे भाषण अन्य समुदायों को उत्तेजित या अपमानित न करें।