Breaking News in Hindi

भूइहरी जमीन स्वीकार कर ईडी ने केस कमजोर किया

फ्रीज और टीवी की रसीद के आधार पर हेमंत के खिलाफ शिकायत


  • सीएनटी एक्ट के प्रावधान पहले से स्पष्ट

  • ऐसी जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता

  • कैसे टिक पायेगा हेमंत के खिलाफ मामला


राष्ट्रीय खबर

रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित भूमि हड़प घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अपने आरोप के समर्थन में सबूत के तौर पर एक रेफ्रिजरेटर और स्मार्ट टीवी के चालान पेश किए। आरोप था कि सोरेन ने 31 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की 8।86 एकड़ जमीन अवैध तरीके से हासिल की। रिपोर्ट के अनुसार, ईडी को ये रसीदें रांची स्थित दो डीलरों से मिलीं और उन्हें अपनी अभियोजन शिकायत के साथ संलग्न किया। पिछले महीने, जांच एजेंसी ने 48 वर्षीय झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता और चार अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।

इस सप्ताह की शुरुआत में, रांची में न्यायाधीश राजीव रंजन की विशेष पीएमएलए अदालत ने ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया। 31 जनवरी को, सोरेन को कथित भूमि हड़पने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से कुछ देर पहले सोरेन ने झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में, वह रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के अनुसार, दोनों गैजेट किसी संतोष मुंडा के परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदे गए थे। विशेष रूप से, मुमना ने जांच एजेंसी को बताया कि वह 14 से 15 वर्षों से उक्त भूमि (8.86 एकड़) पर हेमंत सोरेन की संपत्ति के कार्यवाहक के रूप में रह रहे हैं।

मुंडा के बयान का इस्तेमाल सोरेन के इस दावे के लिए किया गया कि उनका उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। ईडी ने जमीन के टुकड़े पर राजकुमार पाहन नाम के एक व्यक्ति के दावे को भी खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह सोरेन के लिए संपत्ति को अपने नियंत्रण में रखने का मुखौटा था।

सोरेन को मामले में पहला समन पिछले साल अगस्त में जारी किया गया था। पहले समन के तुरंत बाद, पाहन ने रांची के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा कि उनके और कुछ अन्य लोगों के पास जमीन है और अन्य मालिकों के नाम पर पहले के उत्परिवर्तन को रद्द कर दिया गया है और उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल होने से बचाया जा सकता है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इस साल 29 जनवरी को पाहन को जमीन बहाल कर दी, इसलिए झामुमो नेता का नियंत्रण और कब्जा निर्बाध रहा। जांच एजेंसी ने दावा किया कि जमीन मूल रूप से एक भुइंहारी संपत्ति थी जिसे सामान्य परिस्थितियों में किसी को हस्तांतरित या बेचा नहीं जा सकता था और मुंडा और पाहन ऐसी भूमि संपत्ति के मालिक थे।

उत्तर छोड़ दें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा।