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सोनम वांगचुक के प्रस्तावित पश्मीना मार्च से पहले धारा 144 लागू

राष्ट्रीय खबर

श्रीनगरः सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा 07 अप्रैल को प्रस्तावित पश्मीना मार्च के मद्देनजर क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में अधिकारियों ने सीआरपीसी 1973 की धारा 144 लागू कर दी है।

पुलिस अधीक्षक, लेह ने पत्र संख्या पीए/एसपीएल/2024-5870-72, दिनांक 05-04-2024 के माध्यम से बताया है कि जिले में शांति और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका के विश्वसनीय इनपुट हैं और यह वांछनीय है कि शांति के किसी भी उल्लंघन, सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी और मानव जीवन के लिए खतरे को तुरंत रोका जाना चाहिए।

इसलिए, मैं, संतोष सुखदेव, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, लेह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लेह की रिपोर्ट से संतुष्ट हूं और सीआरपीसी, 1973 की धारा 144 के तहत मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की आज्ञा देता हूं। जिला मजिस्ट्रेट लेह द्वारा जारी आदेश में ऐसा कहा गया है।

जिसकी एक प्रति मीडिया तक भी पहुंची है। जिला मजिस्ट्रेट, लेह की लिखित पूर्वानुमति के बिना किसी के द्वारा कोई जुलूस/रैली/मार्च आदि नहीं निकाला जाएगा, कोई भी लगे हुए वाहनों या अन्य लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं करेगा। सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना, किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी, कोई भी ऐसा बयान नहीं देगा, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव, सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो और जिससे कानून और व्यवस्था बिगड़ सकती हो।

जिले में समस्या, सभी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेंगे कि वे आदर्श आचरण न्यायालय का पालन करें और सभी गतिविधियाँ कानून के अनुसार हों। बता दें कि अभी हाल ही में सोनम वांगचुक ने अपने अनशन से भी पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया है। इस वजह से अब सरकार उनकी हर बात पर गंभीरता से ध्यान दे रही है।

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