Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
चीन के दो पूर्व रक्षा मंत्रियों का मृत्युदंड निलंबित West Bengal News: चुनाव हारने के बाद भी ममता बनर्जी का सोशल मीडिया बायो नहीं बदला; अब भी खुद को बता ... West Bengal News: अग्निमित्रा पॉल बनेंगी बंगाल की नई डिप्टी सीएम! ग्लैमर की दुनिया से राजनीति के शिख... ऑस्ट्रेलिया ने सीरिया से लौटी दो महिलाओँ पर कार्रवाई की न्यूयॉर्क में कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर नया नियम लागू Indore News: रेप, हलाला और जबरन धर्मांतरण! इंदौर की छात्रा ने सुनाई 14 साल की आपबीती; मदरसे में रही ... Gangster Prince Khan: भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई; धनबाद पुलिस ने आवास पर की कुर... मध्य माली में हथियारबंद लड़ाकों का हमला तेज हुआ नीदरलैंड में राजनीतिक और प्रशासनिक सरगर्मियां तेज Education Crisis: रांची यूनिवर्सिटी के ILS संस्थान पर BCI की टेढ़ी नजर; बुनियादी सुविधाओं के अभाव मे...

Sandeep Pathak & Rajinder Gupta: सांसद संदीप पाठक और राजिंद्र गुप्ता को बड़ी राहत; हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को थमाया नोटिस

जालंधर : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से AAP छोड़कर BJP में शामिल हुए राज्यसभा सांसद Sandeep Pathak को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर सोमवार तक रोक लगा दी है। दरअसल पाठक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज केस की जानकारी मांगी थी। पाठक ने कहा था कि उन्हें बताया जाए कि दो केस कहां रजिस्टर किए गए और उनमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं तथा साथ ही पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर डिटेल एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि संदीप पाठक के खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराया जाए। वहीं, मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल संदीप पाठक को राहत मिल गई है।

साथ ही कारोबारी Rajinder Gupta की फैक्ट्री पर कार्रवाई पर भी फिलहाल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। जानकारी अनुसार हाईकोर्ट ने ट्राइडेंट ग्रुप पर पंजाब प्रदूषण बोर्ड की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। राजिंद्र गुप्ता जोकि ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक हैं। कोर्ट ने कहा है कि ट्राइडेंट ग्रुप पर 30 दिन का समय देकर ही कार्रवाई की जा सकेगी। ट्राइडेंट ग्रुप की बरनाला स्थित फैक्टरी पर 7 दिन पहले पी.पी.सी.बी. ने रेड की थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

जिक्रयोग्य है कि पार्टी बदलते ही संदीप पाठक पर पंजाब सरकार की तरफ से दो केस दर्ज किए गए, जिसके बारे पाठक को जानकारी तक नहीं दी गई। इसी बात पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर डिटेल एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए जारी किए हैं।