नेशनल हेराल्ड का मामला इस बार साफ खारिज हुआ
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शिकायत पर संज्ञान लेने से इंकार
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निजी शिकायत पर है पूरी कार्रवाई
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मामले से संबंधित साक्ष्य भी नहीं हैं
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। यह शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45 के तहत दायर की गई थी। न्यायाधीश ने तर्क दिया कि चूंकि यह मामला पुलिस के पास दर्ज आधिकारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित नहीं है, बल्कि एक निजी शिकायत (2013 में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर) पर आधारित है, इसलिए ईडी के पास धन शोधन का मामला शुरू करने का कोई कानूनी आधार नहीं था।
भले ही मोदी सरकार ने बाद में पीएमएलए अधिनियम (2019 में) में संशोधन किया ताकि निजी शिकायतों के आधार पर ईडी जांच की अनुमति मिल सके, लेकिन अदालत ने बताया कि मामला पहले दायर किया गया था; तब न तो कोई एफआईआर दर्ज की गई थी और न ही किसी प्राधिकरण द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी।
इस कानूनी कमी को दूर करने के लिए, ईडी ने कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए 2025 की शुरुआत में एक नई एफआईआर दर्ज की थी, ताकि पुराने मामले को मजबूत किया जा सके, जिसे बचाव पक्ष द्वारा ट्रायल कोर्ट में अपने तर्क दिए जाने के बाद कमजोर माना गया था।
नेशनल हेराल्ड मामला संभवतः प्रवर्तन निदेशालय के इतिहास में पहला है, जहां एजेंसी ने बिना किसी एफआईआर के धन शोधन जांच शुरू की। वास्तव में, ईडी ने अपने ही तकनीकी परिपत्र संख्या 01/2015 दिनांक 14.1.2015 को खारिज कर दिया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ईसीआईआर दर्ज करने के लिए, सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर और सीआरपीसी की धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट को इसे अग्रेषित करना आवश्यक है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, उस समय के ईडी निदेशक ने कथित तौर पर गलत काम के किसी भी सबूत की कमी के कारण अभियोजन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन सरकार ने उनका तबादला कर दिया और अगले निदेशक ने अभियोजन को मंजूरी देकर सरकार का आदेश माना।
यह विवाद 2010 का है और दिवालिया हो चुके नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के अधिग्रहण से जुड़ा है, जिसे एक नई गैर-लाभकारी होल्डिंग कंपनी, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएल) द्वारा अधिग्रहित किया गया था। 2014 में शुरू हुई ईडी की एक दशक लंबी जांच में कथित तौर पर व्यक्तिगत लाभ के लिए एजेएल की संपत्तियों का दुरुपयोग करने की एक योजना का आरोप लगाया गया था।
हालांकि, एजेएल की ओर से अदालत में यह तर्क दिया गया कि प्रकाशन कंपनी अभी भी अपनी सभी संपत्ति पर कब्जा रखती है और वाईआईएल को कोई पैसा नहीं दिया गया है, जो कि किसी भी मामले में एक गैर-लाभकारी कंपनी होने के कारण कोई लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईडी इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की योजना बना रहा है। अदालत के आदेश की विस्तृत प्रति की प्रतीक्षा है और उपलब्ध होने पर यह जानकारी अपडेट की जाएगी।