सुप्रीम कोर्ट ने बयानों का अंतर पकड़ लिया
राष्ट्रीय खबर
ऩईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के बारे में एलजी को कब पता चला, इस बारे में उनके बयान में विसंगति है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली विकास प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष वी.के. सक्सेना ने व्यक्तिगत हलफनामे में शपथ लेकर जो बयान दिया है कि उन्हें कब पता चला कि संरक्षित रिज क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई की गई है, वह आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता।
श्री सक्सेना ने कोर्ट को बताया कि डीडीए के उपाध्यक्ष ने उन्हें 10 जून को ही एक पत्र के माध्यम से पेड़ों की कटाई के बारे में सूचित किया था। हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ को याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने आधिकारिक फाइलों में उन प्रविष्टियों के बारे में सचेत किया, जिनसे पता चलता है कि एलजी को 12 अप्रैल को ही पेड़ों की कटाई की गलती के बारे में सूचित किया गया था।
अदालत ने कहा, इसके परिणामस्वरूप, यह कथन कि 10 जून को ही एलजी को इस तथ्य से अवगत कराया गया था कि पेड़ों की वास्तविक कटाई 16 फरवरी को शुरू हुई थी, को और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। अदालत ने एलजी और पूर्व डीडीए उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा को निर्देश दिया कि वे विसंगति को स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दायर करें।
एलजी और श्री पांडा से उस वास्तविक तिथि के बारे में विशिष्ट खुलासे करने के लिए कहा गया जिस दिन उन्हें पेड़ों की कटाई के बारे में जानकारी मिली। अदालत ने इस मुद्दे से संबंधित मूल रिकॉर्ड को भी अवलोकन के लिए रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा। इसने मामले को मंगलवार के लिए पोस्ट किया।
एलजी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर व्यक्तिगत हलफनामे में मैदानगढ़ी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान तक पहुंच को चौड़ा करने के हिस्से के रूप में रिज क्षेत्र में डीडीए द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि पेड़ों को एलजी के आदेश पर काटा गया था, जिन्होंने 3 फरवरी को साइट का दौरा किया था।
16 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को खुद एक हलफनामा दायर करने का फैसला किया था, जिसमें उनकी कथित भूमिका और 3 फरवरी को वास्तव में क्या हुआ था, इस बारे में बताया गया था। श्री सक्सेना ने कहा कि उन्होंने फरवरी में अस्पताल साइट से वापस आते समय सड़क चौड़ीकरण साइट का दौरा किया था। उन्होंने दावा किया कि किसी ने उन्हें नहीं बताया कि पेड़ों को काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता होगी।