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मस्जिद समिति के सदस्य की हत्या के मामले में अदालत का फैसला

चार भाजपा समर्थकों को दोषी माना गया

राष्ट्रीय खबर

तिरुअनंतपुरमः कासरगोड की एक सत्र अदालत ने शनिवार, 24 अगस्त को चार भाजपा-आरएसएस समर्थकों को अप्रैल 2008 की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान एक मस्जिद समिति के अध्यक्ष की हत्या का दोषी पाया, जब पांच दिनों में चार लोग मारे गए थे। कासरगोड अतिरिक्त सत्र न्यायालय – II की न्यायाधीश प्रिया के ने कुडलू गांव के संतोष नाइक (37), अदकाथबैल गांव के के शिवप्रसाद (41), कुडलू गांव के अजितकुमार के (36) और के जी किशोरकुमार (40) को कासरगोड शहर के अदकाथबैल में बिलाल मस्जिद के अध्यक्ष सी एम मोहम्मद कुन्ही (56) की हत्या का दोषी पाया। आईपीसी की धारा 302 के तहत उन्हें या तो मौत की सजा हो सकती है या आजीवन कारावास हो सकता है।

इस मामले में विशेष सरकारी वकील और जाने-माने वकील एडवोकेट सीके श्रीधरन ने बताया कि मोहम्मद कुन्ही 2008 में सांप्रदायिक उन्माद में मारे जाने वाले चौथे व्यक्ति थे। उन्होंने थालास्सेरी कोर्ट से फोन पर बताया, कासरगोड में सांप्रदायिक हत्या के मामले में डेढ़ दशक से भी अधिक समय में यह पहली सजा है।

जब जज ने आरोपियों से पूछा कि क्या उन्हें सजा की मात्रा के बारे में कुछ कहना है, तो तीसरे आरोपी अजितकुमार उर्फ ​​अज्जू ने कहा कि वह अपराध के दौरान नाबालिग था। कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार, वह 20 साल का था। एडवोकेट श्रीधरन ने कहा, कोर्ट ने पूछा कि क्या उसने जज को बताया था कि वह नाबालिग है या फिर ट्रायल के दौरान या जब जज ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उससे पूछताछ की थी।

आरोपी ने नकारात्मक जवाब दिया। कोर्ट ने फिर अजितकुमार से पूछा कि क्या उसके पास यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत है कि वह अपराध के समय नाबालिग था। जज प्रिया दोपहर में सजा सुनाने वाली थीं। फिर भी, अजितकुमार द्वारा उनकी उम्र पर संदेह जताए जाने के बाद, सजा सुनाए जाने की तारीख 29 अगस्त तक टाल दी गई,

ऐसा एडवोकेट श्रीधरन के जूनियर एडवोकेट प्रदीप कुमार ने बताया, जो कोर्ट में मौजूद थे। मामले के शुरुआती वर्षों में, आरोपियों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ भाजपा नेता पी एस श्रीधरन पिल्लई ने किया था। गोवा के राज्यपाल बनने के बाद, कोझिकोड से उनके जूनियर एडवोकेट जोसेफ और कासरगोड से एडवोकेट पी मुरली ने चारों आरोपियों का बचाव किया। मामले की जांच कासरगोड के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पी बालकृष्णन नायर ने की, जो उस समय इंस्पेक्टर और वेल्लारीकुंडु स्टेशन हाउस ऑफिसर थे।

घटना का वर्णन करते हुए एडवोकेट श्रीधरन ने कहा कि 18 अप्रैल, शुक्रवार को दोपहर के समय बिलाल मस्जिद के अध्यक्ष सी ए मोहम्मद गुड्डे मंदिर रोड से नमाज़ के लिए जा रहे थे, तभी चारों आरोपियों ने उन्हें घेर लिया। एडवोकेट श्रीधरन ने कहा, उनमें से दो ने उनके हाथ पकड़ लिए और अन्य दो ने उन्हें चाकू मार दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

विशेष सरकारी अभियोजक ने कहा कि मोहम्मद का बेटा शिहाब जो उनके पीछे कुछ कदम चल रहा था, उसने अपने पिता को मरते हुए देखा। एडवोकेट श्रीधरन ने कहा, शिहाब और एक अन्य पैदल यात्री जिसने अपराध देखा, अभियोजन पक्ष के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके बयानों ने दोषसिद्धि को पुख्ता करने में मदद की।