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राजनीतिक बदले की कार्रवाई अब स्पष्ट है

दिल्ली के उपराज्यपाल ने अब जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दूसरे मामले की जांच के आदेश दिये हैं। यह गड़ा हुआ मुर्दा है, जिसे जमानत मिलने के आसार नजर आते ही फिर से उखाड़ा जा रहा है। आरोप है कि उन्होंने सीसीटीवी की खरीद में सात करोड़ रुपये घूस लिये थे। इतने दिनों बाद अचानक यह मामला क्यों उभरा, इस पर उप राज्यपाल कार्यालय की तरफ से कोई सफाई नहीं आयी है।

इससे ठीक पहले निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलते ही सीबीआई सक्रिय हो गयी थी और उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले का फैसला देखे बिना ही इस जमानत पर रोक लगा दी। नतीजा है कि अब आम आदमी पार्टी से जुड़े करीब डेढ़ सौ वकील उस जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से शिकायत कर चुक हैं।

इस मामले को देखें तो दिल्ली के आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी अनुचित है और यह दुर्भावना से प्रेरित प्रतीत होती है। यह उस समय किया गया जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई करनी थी जिसमें उसी आरोप से संबंधित धन शोधन मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई ज़मानत पर रोक लगा दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर उनकी रिहाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन अपना विस्तृत आदेश सुरक्षित रख लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने परिणाम की प्रतीक्षा के लिए अपनी सुनवाई 26 जून तक टाल दी थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश द्वारा ज़मानत देने पर रोक को औपचारिक रूप दिया।

26 जून की सुबह, सीबीआई ने उनकी औपचारिक गिरफ़्तारी की और सीबीआई अदालत में पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की माँग की। यह काफी अजीब है कि इसने इस विशेष दिन और परिस्थिति में औपचारिक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ़्तार करने का फैसला किया जो 21 मार्च से हिरासत में है, सिवाय एक संक्षिप्त अंतराल के जिसके दौरान उसे अंतरिम ज़मानत दी गई थी।

इस निष्कर्ष से बचना मुश्किल है कि अगर न्यायालय ने जमानत आदेश को बहाल कर दिया होता तो इसका एकमात्र उद्देश्य उसे स्वतंत्रता की संभावना से वंचित करना था। यह आरोप कि श्री केजरीवाल विवादास्पद आबकारी नीति के लाभार्थी होने के साथ-साथ प्रमुख प्रेरक भी थे, जिसने कथित तौर पर पसंदीदा शराब निर्माताओं के लिए अप्रत्याशित लाभ अर्जित किया, काफी गंभीर है।

हालांकि, जांच लगभग दो वर्षों से चल रही है, और समय-समय पर संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। साक्ष्य में मुख्य रूप से उन अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयान शामिल हैं जिन्हें बाद में क्षमा प्रदान की गई और सरकारी गवाह बनाया गया। इन परिस्थितियों में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने वाले अवकाश न्यायाधीश ने उचित निष्कर्ष निकाला कि किसी को इस उम्मीद में अनिश्चित काल तक कैद नहीं रखा जा सकता कि कार्रवाई को सही ठहराने के लिए धन का पता और प्रत्यक्ष साक्ष्य जल्द ही सामने आ जाएंगे।

दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह फैसला उपलब्ध संपूर्ण सामग्री पर विचार किए बिना और अभियोजन पक्ष को पर्याप्त अवसर दिए बिना दिया गया था। जमानत के लिए निचली से लेकर उच्चतम न्यायालय तक जाने और अनुकूल और प्रतिकूल आदेशों का सामना करने वाले अभियुक्त की तस्वीर उस प्रणाली को खराब रूप से दर्शाती है जिसे वर्तमान शासन ने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए हथियार बनाया है।

एक निष्पक्ष एजेंसी को किसी को भी गिरफ्तार करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उच्च राजनीतिक पद पर बैठे लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि उसे एक मजबूत और अच्छी तरह से प्रलेखित मामले के साथ ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए और आरोपी के दोषी या निर्दोष होने का फैसला अदालत पर छोड़ देना चाहिए।

श्री केजरीवाल को अपनी ओर से गिरफ्तारी के तुरंत बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था ताकि यह धारणा न बने कि वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ यह भी सच है कि जांच एजेंसियों और चंद अदालतों को साक्ष्य दिखने के बाद भी जनता के समक्ष ऐसा कोई सबूत नहीं आया है जिससे यह लगे कि शराब घोटाला में वाकई पैसे का लेनदेन किया गया था।

सारा कुछ सिर्फ गवाहों के बयान पर आधारित है और ठोस साक्ष्य कुछ भी नहीं है। इन घटनाओं से विपक्ष के इस आरोप को बल मिलता है कि सिर्फ अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए केंद्र सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसका एक खतरा भाजपा पर भी मंडरा रहा है। जिस दिन सरकार बदली तो इन्हीं एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा नेताओं के खिलाफ भी होगा, यह एक सत्य है।

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