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राहुल गांधी की अयोग्यता पर लोकसभा में बहस की मांग

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 4 अप्रैल को अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर पार्टी नेता राहुल गांधी की अयोग्यता पर बहस करने के लिए अनुरोध किया है।

अपने दो पन्नों के पत्र में, श्री चौधरी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नारनभाई कछाडिया को इस तरह की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा और 13 अप्रैल, 2016 को एक जिला अदालत में एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद भी वह लोकसभा सदस्य बने रहे। अदालत ने उन्हें तीन साल की सजा दी थी।

श्री कछाडिया ने 18 अप्रैल, 2016 को उच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की और दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय ने सजा के निलंबन की अनुमति दी। श्री चौधरी ने अपने पत्र में कहा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, श्री कछड़िया को सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था।

हालाँकि, तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य के खिलाफ किसी भी कार्रवाई (अयोग्यता सहित) का सहारा नहीं लिया। बाद में श्री कछाड़िया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली।

उन्होंने कहा कि यह जानना दिलचस्प है कि श्री गांधी को सूरत की एक अदालत के फैसले के मद्देनजर लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, भले ही उनकी दो साल की सजा को उसी अदालत ने एक अवधि के लिए निलंबित कर दिया था। अदालत ने उन्हें अपील करने के लिए एक माह का समय भी दिया था।

श्री चौधरी ने लिखा है कि मैं इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए आपसे विनती कर रहा हूं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत, एक निर्वाचित सदस्य को अयोग्य घोषित करने से पहले दो शर्तों को पूरा करना होता है। पहले सदस्य को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए और दूसरा, उसे कम से कम दो साल के कारावास की सजा दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि निर्वाचित सदस्य को अयोग्य घोषित करने से पहले इन दो शर्तों को पूर्वापेक्षा माना जाता है। दूसरी शर्त जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के निर्धारित प्रावधान की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती है क्योंकि श्री राहुल गांधी जी की सजा को ट्रायल कोर्ट ने ही निलंबित कर दिया था। श्री चौधरी ने लिखा, भारी मन के साथ, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि संसद में एक बहस होनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को अनुपातहीन सजा दी गई है, जिससे संज्ञानात्मक असंगति की बू आती है।

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