Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Damoh News: बीच सड़क पर ट्रैक्टर खड़ा कर भागा ड्राइवर; अंधेरे में ट्रॉली से टकराया बाइक सवार, पेट के... Morena News: मुरैना SP के ट्रांसफर के बाद मची अफरातफरी; कार और झोले में भरकर बंगले पहुँचाई जा रही फा... Barwani Weather Update: बड़वानी में बदला मौसम का मिजाज; तेज हवा के साथ बारिश, वेयर हाउस के बाहर रखा ... MP News: मुरैना में शिक्षा के मंदिर में अवैध शराब का धंधा; ASP नेता के स्कूल में छापेमारी, भारी मात्... Narsinghpur Accident: नरसिंहपुर में मजदूरों पर गिरा भारी-भरकम DDS टैंक; दो की दर्दनाक मौत, फैक्ट्री ... शिवपुरी न्यूज़: 'न भगवान रहेंगे, न कसम खानी पड़ेगी', बार-बार की कसमों से तंग युवक ने कुएं में फेंकी ... Ujjain Mahakal Mandir: महाकाल मंदिर के बेहतर प्रबंधन के लिए बनेंगे 5 नए न्यास; प्रबंध समिति की बैठक ... Lokayukta Raid: 80 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए तीन बाबू; लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई से मचा ह... Relationship Murdered: रिश्ते हुए शर्मसार! फूफा ने भतीजी के साथ किया गलत काम; 5 माह की गर्भवती हुई म... MP Cabinet Meeting Today: एमपी कैबिनेट की बड़ी बैठक आज; किसानों को बोनस देने की तैयारी, इन प्रस्तावो...

राहुल गांधी को जमानत मिली अगली सुनवाई 13 को

नईदिल्लीः सूरत के सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी का अगली सुनवाई में मौजूद रहना जरूरी नहीं है। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में प्रतिवादियों से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

राहुल गांधी भी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची। साथ ही कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे।

सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें। सूरत की अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था।

लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बशर्ते कोई उच्च अदालत उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक न लगा दे। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। दूसरी तरफ इसी एक घटना ने समूचे विपक्ष को एकजुट होने का मौका प्रदान कर दिया है।