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हरिहरगंज/पलामू : जिले में जहां सरकार मनरेगा अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध करा गरीबो को दो वक्त की रोटी देने का प्रयास कर रही है। वहीं पीपरा प्रखंड के तेंदुई पंचायत अन्तर्गत तेनुडीह गांव में योजना संख्या..25380584 के तहत के 4 लाख 62 हजार 30 रूपए की लागत से निर्माणाधीन 100x80x10 वर्गाकार के तालाब की रात में जेसीबी मशीन से खुदाई कार्य करने का मामला प्रकाश में आया है।
यह मामला प्रकाश में आने के बाद तेंदुई पंचायत के मुखिया उषा देवी के द्वारा योजना के लाभुक अभिकर्ता भीम यादव के विरुद्ध पीपरा थाना में कांड संख्या 06 /2023 दर्ज कराया गया। जिसमें नियम विरूद्ध तालाब निर्माण का कार्य जेसीबी मशीन से कराने का आरोप है।
इसके पहले पीपरा प्रखण्ड के बीपीओ प्रभात कुमार,जेइ दीपक कुमार व रोजगार सेवक अवधेश राम ने स्थल पर पहुंच कर मामले की जांचोपरांत सहीपाया । जिसके बाद पंचायत के मुखिया को इसकी जानकारी दी। उधर लाभुक भीम यादव ने बताया कि योजना का एक भी पैसा नहीं मिला है। अपने खेत को जेसीबी मशीन से सजा रहे थे।
जबकि मनरेगा जेइ और रोजगार सेवक ने कहा कि इसी स्थल जियो टैग व ले आउट किया गया है,जहां लाभुक द्वारा जेसीबी मशीन का प्रयोग किया गया है। बता दें कि मनरेगा योजना निबंधित मजदूरों को रोजगार की गारांटी देता है। जिसमें सिर्फ मजदूर ही कार्य कर सकते हैं। बाबजूद इसके जेसीबी का इस्तेमाल किया गया।
यदि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो पीपरा प्रखण्ड अन्तर्गत इस खेल में और भी कई अनियमितताएं सामने आ जाएगा। मालुम हो कि मनरेगा मजदूर रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं फिर भी मनरेगा योजना में जेसीबी मशीन से काम करा उनके हक को छीन रहे है। यही कारण है कि मजदूरों को वर्ष भर मे सौ दिन का काम नहीं मिल पा रहा है।
इस सम्बंध में बीडीओ अनीता केरकेट्टा ने कहा कि मनरेगा योजना में जेसीबी से कार्य कराना असंवैधानिक है। योजना में इस तरह की अनियमितता बरतने वाले चाहे जो भी हो सख्त कार्रवाई होगी। इस सम्बंध में अग्रतर कार्रवाई के लिए बीडीओ ने डीडीसी पलामू को जांच रिपोर्ट प्रेषित कर दिया है। जिसमें मनरेगा के डोभा निर्माण कार्य में जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करने की पुष्टि की गई है।