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अडाणी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का सुझाव ठुकराया

  • पारदर्शिता के सवाल पर सुझाव अस्वीकार किया

  • सरकार का दावा आंकड़ों से मेल नहीं खाता है

  • एसबीआई और एलआईसी का मुद्दा भी उठा है

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को अडाणी प्रकरण में फिर एक झटका लगा है। इस बार केंद्र सरकार ने सीलबंद लिफाफा में सुझाव देने की बात कही थी। इसे शीर्ष अदालत ने मानने से इंकार कर दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि कोर्ट इसके बजाय अपने दम पर एक समिति नियुक्त करेगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि सरकार के सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकार करने के बाद से न्यायालय अपने दम पर एक समिति नियुक्त करेगा, जिससे यह आभास हो सकता है कि यह सरकार द्वारा नियुक्त समिति है।

यह मुद्दा पूरी पारदर्शिता की मांग करता है और यदि न्यायालय सरकार के सुझाव को स्वीकार करता है, तो यह दूसरे पक्ष को अंधेरे में रखने के समान होगा, न्यायालय ने रेखांकित किया।

अदालत ने कहा कि हम आपके द्वारा सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं और अगर हम सीलबंद कवर में सुझाव स्वीकार करते हैं तो यह ऐसा है जैसे हमने इसे दूसरी तरफ से दूर रखा है क्योंकि लोग सोचेंगे कि यह सरकार द्वारा नियुक्त समिति है।

यदि हम सुझावों को स्वीकार करते हैं, तो हमें इसे दूसरे पक्ष को बताना चाहिए ताकि पारदर्शिता रहे, कोर्ट ने स्पष्ट किया। पीठ ने कहा, इसलिए हम समिति नियुक्त करेंगे और सदस्यों की नियुक्ति खुद करेंगे। पीठ ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले याचिकाकर्ताओं को सुनने के लिए आगे बढ़ी।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह इस मुद्दे की जांच के लिए समिति में किसी सिटिंग जज की नियुक्ति नहीं करेगा। न्यायालय ने केंद्र सरकार की इस दलील पर अनुकूल विचार नहीं करने से भी इनकार कर दिया कि बाजार पर रिपोर्ट का प्रभाव शून्य था।

अदालत ने टिप्पणी की, क केंद्र सरकार ने कहा है कि बाजार पर प्रभाव शून्य है। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि निवेशकों को लाखों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

न्यायालय शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से संबंधित चार याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें समूह की ओर से धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अडानी समूह को 100 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा।

अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा की याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच करने और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सेबी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई थी।

शर्मा ने सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित मीडिया रिपोर्टों को रोकने के लिए गैग ऑर्डर के लिए एक आवेदन भी दायर किया, जब तक कि ऐसी रिपोर्टें पहले सेबी के पास दायर और सत्यापित नहीं की जातीं। एडवोकेट विशाल तिवारी ने शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग की।

तिवारी ने 500 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के लिए स्वीकृत नीति की देखरेख के लिए एक विशेष समिति गठित करने की भी मांग की है। एक अन्य याचिकाकर्ता, कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने विभिन्न कानूनों के तहत अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और भारतीय स्टेट बैंक और जीवन बीमा निगम द्वारा अडानी के शेयरों में कथित रूप से बढ़ी हुई कीमतों पर निवेश करने के फैसले पर सवाल उठाने की मांग की।

ठाकुर ने कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की निगरानी में जांच का निर्देश देने का भी आग्रह किया। एक और याचिका जिस पर अदालत ने आज सुनवाई की वह अनामिका जायसवाल द्वारा दायर की गई थी। इससे पहले, पीठ ने इस तथ्य पर चिंता जताई थी कि संबंधित भारतीय निवेशकों को कई लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) रिपोर्ट के नतीजों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

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