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अदालत और चुनाव आयोग ठेंगे पर

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी से विवाद पैदा हो गया। कांग्रेस के घोषणापत्र को फाड़ते हुए, पीएम ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल लोगों की मेहनत की कमाई और कीमती सामान घुसपैठियों (घुसपैठियों) और जिनके अधिक बच्चे हैं को देने की योजना बना रहे हैं।

संदर्भ से हटकर, उन्होंने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के 2006 के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर कमजोर वर्गों और मुसलमानों का पहला दावा है। कई विपक्षी दलों ने पीएम की टिप्पणियों को घृणास्पद भाषण बताते हुए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये टिप्पणियाँ विभाजनकारी, दुर्भावनापूर्ण और एक विशेष धार्मिक समुदाय को लक्षित करने वाली थीं। इस अप्रिय विवाद ने अगले कुछ हफ्तों में अभियान भाषणों के और अधिक वीभत्स और विषैले होने की संभावना बढ़ा दी है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं पर उदाहरण पेश करने और किसी भी लाल रेखा को पार करने से बचने की जिम्मेदारी है।

ईसीआई के लिए एक बड़ी चुनौती हर शिकायत और प्रति-शिकायत से गुण-दोष के आधार पर निपटना और स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना है। चुनावी मौसम में राजनेताओं का भावनाओं या पूर्वाग्रहों में बह जाना कोई असामान्य बात नहीं है। अप्रैल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कथित तौर पर पूछा था कि मोदी उपनाम चोरों के लिए आम क्यों है।

इस अस्वीकार्य टिप्पणी ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया था क्योंकि भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। अंततः राहुल ने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी, जो पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के बाद ही बहाल हुई थी। सावधानी बरतते हुए अदालत ने कहा था, कथित बातें अच्छी नहीं हैं।

सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय कुछ हद तक संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है। पीएम मोदी और विपक्षी नेताओं को इस अच्छी सलाह पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी ऐसे गुस्से से बचना चाहिए जो शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को खराब कर सकता है। याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नफरत भरे भाषण की घटनाओं पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने और किसी के शिकायत दर्ज कराने का इंतजार किए बिना अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि अदालत का आदेश सभी नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। अदालत ने जोर देकर कहा कि राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए। अदालत ने उन विशिष्ट दंड प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला जिनके तहत नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले अपराधियों पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। वे भारतीय दंड की धारा 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153बी (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप), 505 (सार्वजनिक शरारत), 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) हैं।

अदालत ने कहा था, हम निर्देश देते हैं कि राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भी नफरत फैलाने वाला भाषण हो, तो यह आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 295ए और 505 के तहत अपराध हो। कोई शिकायत न आने पर भी स्वत: संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। अपराधी के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

पीठ ने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को अपने अधीनस्थों को अदालत के आदेश के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया ताकि कानून के अनुसार जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जा सके। अदालत ने कहा कि आदेश का पालन करने में पुलिस अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की हिचकिचाहट को अवमानना के रूप में देखा जाएगा।

इतना कुछ पहले से मौजूद होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा भाजपा को जारी नोटिस के बाद भी नरेंद्र मोदी अपने भाषण में इन्हीं बातों को दोहराते पाये गये। इससे साफ हो गया है कि दरअसल अपनी पसंद के लोगों को चुनाव आयोग में बैठाने के बाद उनकी नजरों में चुनाव आयोग की असली औकात क्या है। पहले का दौर होता तो शायद उनपर कड़ी और कार्रवाई हो चुकी होती।

वैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसा जारी रखना सुप्रीम कोर्ट को भी नाराज कर सकता है क्योंकि ऐसे भाषणों वह सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं। फिर भी किसी स्तर पर कोई सुगबुगाहट नहीं होना दरअसल चुनाव आयोग की वास्तविक स्थिति को ही स्पष्ट कर रहा है।