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जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 12 सितंबर को

एक साल के लंबे अंतराल के बाद दोबारा होगी जरूरी बैठक

राज्यो के हिस्सेदारी पर चर्चा होगी

इनपुट क्रेडिट का मुद्दा भी प्रमुख है

कई अन्य समस्याओं से परेशानी
राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक लगभग एक वर्ष के लंबे अंतराल के बाद 12 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, इस मुख्य बैठक से एक दिन पहले 11 सितंबर को वरिष्ठ अधिकारियों की एक पूर्व-बैठक बुलाई गई है। आमतौर पर जीएसटी परिषद की बैठक हर तिमाही में आयोजित करने का प्रावधान है, लेकिन राज्य विधानसभा चुनावों और संसद के मानसून सत्र के संपन्न होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई जा रही है।

जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत पिछली बैठकों में शुरू की गई प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए इस बैठक में व्यापार सुगमता, सरल पंजीकरण और ऑटोमेशन जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श होने की संभावना है। बैठक के मुख्य एजेंडे में इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियमों की समीक्षा शामिल है। वर्तमान व्यवस्था में यदि आपूर्तिकर्ता (सप्लायर) सरकारी खजाने में कर जमा नहीं करता है, तो खरीदार का आईटीसी ब्लॉक हो जाता है। उद्योग जगत और कर विशेषज्ञों की मांग है कि बैंक माध्यमों से भुगतान करने वाले वास्तविक खरीदारों को इस अनुपालन बाधा से राहत दी जाए। इसके अतिरिक्त, धारा 17(5) के तहत ब्लॉक किए गए आईटीसी नियमों और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (कच्चे माल पर उच्च कर और तैयार उत्पाद पर कम कर) में संचित आईटीसी के रिफंड पर भी ढील दिए जाने की उम्मीद है।

परिषद की बैठक में पिछले वर्ष किए गए कर दरों के युक्तीकरण के बाद राज्यों और केंद्र की राजस्व स्थिति की व्यापक समीक्षा की जाएगी। यद्यपि विभिन्न उद्योग संघों द्वारा कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में संशोधन की मांग की जा रही है, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि परिषद इन पर तत्काल कोई निर्णय लेगी या नहीं। इसके अलावा, जीएसटी अपीलीय अधिकरण के गठन, परिचालन की प्रगति और व्यवसायों के लिए देश भर में एक समान पंजीकरण व्यवस्था जैसे प्रशासनिक विषयों पर भी चर्चा हो सकती है।