खान सर की गिरफ्तारी पऱ अंतरिम रोक
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कोचिंग संस्थानों की लड़ाई का मामला
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हमले का सीसीटीवी सभी ने देखा है
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अदालत के पुलिस से विवरण मांगा
राष्ट्रीय खबर
पटनाः बिहार की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को प्रसिद्ध यूट्यूबर और शिक्षक फैजल खान, जिन्हें देश भर में खान सर के नाम से जाना जाता है, को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई गोलीबारी की एक घटना के सिलसिले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। यह मामला [खान सर उर्फ फैजल खान बनाम बिहार राज्य] के तहत अदालत के समक्ष आया था।
अदालत में खान सर का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अरविंद कुमार मव्वर ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी केस डायरी और उनके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड (यदि कोई हो) को तलब किया है। इसके साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया है कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए खान सर से पूछताछ करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगी।
इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई अब 10 जून को तय की गई है। गौरतलब है कि पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद खान सर ने गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
सामने आई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह पूरा विवाद पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर एक प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के साथ शुरू हुई हिंसक झड़प के बाद उपजा था। घटना के दौरान सरेआम हथियारों का इस्तेमाल और गोलीबारी की गई थी। आरोप है कि करीब 15 से 20 लोगों के एक उग्र समूह ने खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर इकट्ठा होकर वहां तैनात एक सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। इस हमले के जवाब में बाद में खान सर के निजी अंगरक्षकों को हवा में ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए देखा गया था। हवा में फायरिंग करने और कानून व्यवस्था को खतरे में डालने के आरोप में पुलिस ने बाद में उन बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया था।
इस मामले में खान सर ने आरोप लगाया था कि उनके संस्थान पर हुआ यह हमला एक सोची-समझी साजिश थी, जिसे प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के मालिक रौशन आनंद ने अंजाम दिलवाया था। खान सर के इन आरोपों और शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतिद्वंद्वी संस्थान के मालिक रौशन आनंद और दो अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में अब पटना कोर्ट ने खान सर को फिलहाल पुलिसिया गिरफ्तारी से बड़ी राहत दी है।