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Rajasthan Police SI Recruitment 2021: एसआई भर्ती परीक्षा रद्द; सुप्रीम कोर्ट ने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दिया बड़ा झटका

राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 को लेकर बड़ा अपडेट है. राजस्थान SI भर्ती 2021 रद्द ही रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स की याचिका खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एसआई भर्ती 2021 में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स यानी याचिकाकर्ताओं को राजस्थान हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने को कहा है.याचिककर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हुए पेश थे.

आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 को लेकर क्या फैसला सुनाया है. जानेंगे कि कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी और किस वजह से भर्ती प्रक्रिया रद्द की गई है.

पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द ना करने को लेकर याचिका

राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है. ये फैसला भर्ती में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स की याचिका पर सुनाया गया है. याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी गई थी.HC की डिवीजन बेंच ने अपने सिंगल बेंच के भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा था. सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स ने याचिका में मांग की थी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द ना किया जाए. साथ ही असफल कैंडिडेट्स ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी.

क्या है पूरा मामला

राजस्थान पुलिस में साल 2021 में 859 एसआई भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है. इसके बाद लिखित परीक्षा समेत फिजिकल आयोजित किया गया. इंटरव्यू के बाद 2023 में फाइनल रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद एसआई पुलिस भर्ती में पेपर लीक का मामला सामने आया.

ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 28 अगस्त 2025 को एसआई भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया. तो वहीं हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 2026 में भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा. हाईकोर्ट की सिंगल बेंचभर्ती को रद्द करते हुए पेपर लीक में RPSC के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे. वहीं इस मामले मेंRPSC के एक सदस्य को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है.

वहीं भर्ती में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कैंडिडेट्स की याचिका को खारिज करते हुए भर्ती को रद्द रखने का आदेश जारी किया है.