सर्वोच्च न्यायालय के जज की शिकायत के बाद नया पेंच
सुप्रीम कोर्ट जज ने लगाया था आरोप
स्थानीय वकीलों ने भी शिकायत की थी
सीजेआई तक उनका निजी पत्र पहुंचा है
राष्ट्रीय खबर
जयपुरः राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा का अदालत की कार्यवाही में भाग न लेने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के किसी हस्तक्षेप या निर्देश का परिणाम नहीं था, बल्कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके बने रहने पर पैदा हुए विवाद को देखते हुए न्यायाधीश द्वारा स्वयं लिया गया एक स्वैच्छिक निर्णय था।
घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने पुष्टि की कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन के माध्यम से न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा भेजा गया एक पत्र प्राप्त हुआ था। जब न्यायमूर्ति शर्मा का पत्र सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास पहुंचा, तब मुख्य न्यायाधीश अदालत की कार्यवाही में व्यस्त थे। अदालत की कार्यवाही समाप्त होने के बाद जब सीजेआई अपने कक्ष में लौटे, तब उन्हें इस पत्र के बारे में अवगत कराया गया।
अपने पत्र में, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि विवाद को देखते हुए वे स्वेच्छा से अदालत की कार्यवाही से दूर हो रहे हैं। यह कदम राजस्थान उच्च न्यायालय में वकीलों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है। वकीलों ने न्यायमूर्ति शर्मा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद से हटाने और उच्च न्यायालय में एक स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी थी।
राजस्थान हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने सोमवार को आपातकालीन जनरल हाउस बैठक के बाद 6 सितंबर तक पूर्ण हड़ताल की घोषणा की थी। वकीलों का विरोध प्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता द्वारा न्यायमूर्ति शर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों से शुरू हुआ था।
न्यायमूर्ति मेहता ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा मामलों की सूची में हेरफेर करने और प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। मुख्य न्यायाधीश ने बाद में कहा कि कॉलेजियम इन आरोपों की जांच कर रहा है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले न्यायमूर्ति शर्मा को जवाब देने का अवसर दिया जाएगा। इन खुलासों के बाद वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद न्यायमूर्ति शर्मा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने सोमवार शाम को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इस कदम से राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की तत्काल मांग पूरी होने की संभावना है।