Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
धार में भोजशाला मामले को लेकर आधे दिन का बंद: बाजार और दुकानें पूरी तरह बंद, पुलिस बल तैनात MP में प्रमोशन में आरक्षण पर बड़ा फैसला: सुप्रीम कोर्ट 3 महीने में करेगा सुनवाई, हाईकोर्ट के आदेश पर... रील के चक्कर में कार पर लगवाए 3400 लिपस्टिक किस: ग्वालियर में 55 लाख व्यूज मिलते ही पुलिस ने काटा ₹5... धार के बदनावर में बड़ा हादसा टला: राजकोट से इंदौर जा रही यात्री बस का टायर फटा, पलटने से 29 यात्रियो... MP में PWD रेस्ट हाउस आम जनता के लिए खुले: 267 विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू, 12 साल बाद बदले ... जीवाजी विश्वविद्यालय रिजल्ट पर भारी बवाल: BA फर्स्ट ईयर में 50% से ज्यादा छात्रों को सप्लीमेंट्री, प... यूपी टी20 लीग में नमन तिवारी का तूफान: 20 साल के पेसर ने अकेले चटकाए 6 विकेट गोविंदा-सुनीता के रिश्ते में दरार की खबरों पर कश्मीरा शाह का बयान: मामी के समर्थन में उतरीं, पैपराजी... यूएस सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ट्रंप के मेल-इन वोटिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मिली अंतरिम राहत, कान... E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने का डर खत्म: सरकार सख्त करेगी नियम, 3 PPM क्लोराइड लिमिट होगी अनिवार्य

Amritsar News: अमृतसर में चला प्रशासन का बुलडोजर, कई अवैध कॉलोनियां पूरी तरह ध्वस्त; भू-माफियाओं में मचा हड़कंप

अमृतसर : अमृतसर में एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत के आदेशों का पालन करते हुए जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग द्वारा गांव मानांवाला और रखझीता में नेशनल हाईवे/लिंक रोड पर बन रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया गया।

जिला टाउन प्लानर ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य के विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार गांव मानांवाला और रखझीता में विकसित की जा रही नई अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी कर काम बंद करवाया गया था और 09/04/2026 को इनके खिलाफ डेमोलिशन की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि इन अवैध कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों की अनदेखी की और नोटिस मिलने के बावजूद स्पष्टीकरण देने के बजाय मौके पर विकास कार्य जारी रखा, जिसके चलते उच्च अधिकारियों के आदेश पर यह कार्रवाई की गई।

इसके अलावा, आईआईएम को जाने वाली लिंक रोड पर गांव रखझीता में बनी अवैध कॉलोनी के खिलाफ पहले भी 05/08/2025 को डेमोलिशन की कार्रवाई की गई थी और कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को भी लिखा गया था, लेकिन कॉलोनी मालिकों ने फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसके चलते अब दोबारा निर्माण को भी गिरा दिया गया।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ पापरा एक्ट-1995 (संशोधन 2024) के तहत 5 से 10 साल की सजा और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस संबंध में जमीन मालिकों और कॉलोनी डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर लिखा जा रहा है। एडीए के रेगुलेटरी विंग ने आम जनता से अपील की है कि वे बिना मंजूरी वाली कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले पुड्डा विभाग से मंजूरी जरूर जांच लें और अमृतसर विकास अथॉरिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध अवैध कॉलोनियों की जानकारी देख लें, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान और परेशानी से बचाया जा सके।