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अदालत ने उदय भानु छिब को जमानत दी

ए आई समिट में शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन का मामला

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली में भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान हुए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के संबंध में गिरफ्तार किए गए भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु छिब को शनिवार को जमानत मिल गई। अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने छिब को जमानत दे दी, क्योंकि दिल्ली क्राइम ब्रांच उनके लिए पुलिस हिरासत की मांग करने का कोई ठोस कारण नहीं बता सकी।

अधिवक्ता खान ने कहा, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छिब की जमानत के लिए आवेदन दिया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जमानत मंजूर करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पुलिस क्राइम ब्रांच हिरासत बढ़ाने के कारणों को समझाने में विफल रही है।

उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने छिब की पुलिस हिरासत को सात दिन बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा, अन्य आरोपियों के लिए भी रिमांड की मांग की गई थी। अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं, जैसे कि छिब को अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट में जमा करने होंगे और 50,000 रुपये की जमानत राशि देनी होगी।

अधिवक्ता रूपेश सिंह भदौरिया ने बताया कि छिब चार दिनों से पुलिस हिरासत में थे। सुनवाई के समय को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें पहले सूचित किया गया था कि सुनवाई सुबह 6 बजे होगी, लेकिन अचानक इसे रात 1:30 बजे कर दिया गया, जिससे काफी आपाधापी हुई।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, छिब 20 फरवरी को भारत मंडपम में हुए विरोध प्रदर्शन के मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड थे। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रविरोधी नारे लगाए गए और दंगे जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। पुलिस ने दावा किया कि छिब ने श्री कृष्ण हरि, कुंदन यादव, नरसिम्हा यादव, अजय कुमार यादव और अन्य के साथ मिलकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को रोका और उन पर हमला किया।

उल्लेखनीय है कि 20 फरवरी को एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान, कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तस्वीरों वाली टी-शर्ट पहनकर कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया था। उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और सरकार के खिलाफ नारे लगाए थे।