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सरकार के रुख पर न्यायिक सक्रियता

इस वर्ष के शरत चंद्र बोस मेमोरियल लेक्चर में उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने तर्क दिया कि उच्चतम न्यायालय की सक्रियता केंद्र में सत्तासीन सरकार के स्वरूप पर निर्भर करती है। उनके अनुसार, यह धारणा प्रबल है कि जब केंद्र में गठबंधन सरकार होती है, तब न्यायपालिका विशेष रूप से सक्रिय रहती है, लेकिन जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार सत्ता में होती है, तब न्यायालय की मुखरता कम हो जाती है।

न्यायमूर्ति मुरलीधर ने अपने व्याख्यान में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान न्यायिक निर्णयों को दरकिनार किए जाने के प्रयासों का संदर्भ दिया। उनके इस उल्लेख ने सहज ही श्रोताओं का ध्यान न्यायपालिका को नियंत्रित या कब्जे में करने के उन ऐतिहासिक प्रयासों की ओर आकर्षित किया। पूर्व न्यायाधीश का संकेत विशेष रूप से वर्तमान बहुमत वाली सरकार की ओर था।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने—जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था और चुनावी बॉन्ड मामले का उदाहरण दिया। चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में उन्होंने याद दिलाया कि कैसे शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने इसे धन विधेयक के रूप में पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। हालांकि, यह विषय काफी जटिल है और इसे केवल एक पक्षीय दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता।

हाल ही में शीर्ष अदालत ने मतदाताओं के प्रति पारदर्शिता की कमी के आधार पर चुनावी बॉन्ड योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जो उसकी सक्रियता का एक प्रमाण है। कुछ विश्लेषक यह भी तर्क देते हैं कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान उच्चतम न्यायालय अपनी पूरी शक्ति में दिखाई दिया था। उदाहरण के तौर पर, 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन घोटालों में न्यायालय का रुख अत्यंत सख्त था।

इसके विपरीत, अरावली पर्वत श्रृंखला क्षेत्र में खनन पर हालिया शुरुआती फैसलों ने न्यायपालिका को अपेक्षाकृत कम मुखर दिखाया। हालांकि, न्यायालय ने बाद में अपने ही फैसले को पलटते हुए विशेषज्ञ की राय आने तक पूरे स्थल पर खनन रोक दिया, जो यह दर्शाता है कि न्यायपालिका अपनी आंतरिक सुधार प्रक्रिया के प्रति सचेत है। अब चुनाव आयुक्तों को आजीवन सुरक्षा दिये जाने पर भी सवाल उठ गया है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार और उच्चतम न्यायालय के बीच तनाव का मुख्य बिंदु तब सामने आया जब न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय का मानना था कि इसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ सकता था, और इसे रद्द करना न्यायिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक था। इसके बाद से ही केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच खींचतान जारी है।

सरकार द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों पर लंबे समय तक निर्णय न लेना, न्यायाधीशों की नियुक्तियों में देरी करना और लंबित मामलों का बढ़ता बोझ इसी तनाव का परिणाम माना जाता है। इसके बावजूद, कई आलोचकों का मानना है कि अनेक संवेदनशील मामलों में उच्चतम न्यायालय सरकार के प्रति नरम या सहयोगात्मक रहा है।

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के कार्यान्वयन और विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे मुद्दों का अक्सर इसी संदर्भ में उदाहरण दिया जाता है। भीमा कोरेगांव मामला और उमर खालिद की लंबी कैद जैसे उदाहरणों को भी आलोचक उस दृष्टि से देखते हैं जहां न्यायालय की भूमिका को अपेक्षाकृत मौन माना गया है। यह तर्क निश्चित रूप से विचारणीय है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता।

न्यायपालिका की स्वायत्तता और सक्रियता का प्रश्न लोकतंत्र की नींव से जुड़ा है। हालांकि, किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की धारणा के आधार पर न्यायालय की चपलता या सक्रियता का अंतिम मूल्यांकन करना कठिन है। इस विषय पर एक व्यापक सार्वजनिक और बौद्धिक बहस की आवश्यकता है, जिसका परिणाम ही भारतीय न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा को स्पष्ट रूप से आलोकित कर सकेगा।

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का संतुलन हमेशा से नाजुक रहा है। जब कार्यपालिका (सरकार) राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली होती है, तो न्यायपालिका पर अक्सर अति-सावधानी बरतने का आरोप लगता है। इसके विपरीत, कमजोर या गठबंधन सरकारों के दौर में न्यायालय अक्सर अधिक साहसी निर्णय लेता दिखाई देता है।

क्या यह न्यायपालिका की अपनी रणनीति है या राजनीतिक दबाव का प्रभाव, यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक निरंतर चलने वाला विमर्श है। न्यायालय का हालिया रुख, जैसे कि चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना, यह संकेत देता है कि वह सत्ता की निरंकुशता पर अंकुश लगाने की अपनी क्षमता को पूरी तरह से खो नहीं बैठा है। अंततः, एक जीवंत लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका न केवल स्वतंत्र हो, बल्कि वह स्वतंत्र दिखे भी, चाहे सत्ता में पूर्ण बहुमत वाली सरकार हो या अस्थिर गठबंधन।