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NCR में साफ होने लगा आसमान: CAQM ने हटाए ग्रैप-3 के कड़े नियम, जानें अब आपको किन कामों की मिली छूट

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार दर्ज किया गया है. कल जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 380 था, वहीं आज शाम 4 बजे यह घटकर 236 हो गया, जो साफ तौर पर बेहतर स्थिति को दर्शाता है. हवा की गुणवत्ता में आई इस गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की GRAP उप-समिति ने बड़ा फैसला लिया है. समिति ने पूरे NCR में तत्काल प्रभाव से GRAP के स्टेज-III के तहत लागू सभी पाबंदियां हटाने का निर्णय लिया है. हालांकि, GRAP के स्टेज-I और स्टेज-II के तहत लगी पाबंदियां NCR में पहले की तरह जारी रहेंगी.

CAQM के अनुसार, मौसम की अनुकूल परिस्थितियों और प्रदूषण के स्तर में आई गिरावट के चलते यह निर्णय लिया गया है. अगर वायु गुणवत्ता दोबारा खराब होती है तो आवश्यकतानुसार सख्त कदम फिर से लागू किए जा सकते हैं.

हटाई गईं GRAP-3 की ये पाबंदियां

गैर-जरूरी निर्माण व तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक. खनन, पत्थर तोड़ने और क्रशर यूनिट्स पर प्रतिबंध. NCR में डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर रोक. बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चारपहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक. सड़कों पर अतिरिक्त मशीन स्वीपिंग और पानी का छिड़काव की अनिवार्यता.