राज्यपालों और राष्ट्रपति की समयसीमा का मामला विचाराधीन
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय हमेशा से शक्तियों के पृथक्करण के मूलभूत संवैधानिक सिद्धांत पर कायम रहा है, गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा। केंद्र सरकार द्वारा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में रहने पर ज़ोर दिए जाने के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद नहीं बनना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की पीठ ने कहा, हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण में विश्वास करते हैं। हालाँकि, यदि कोई एक पक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो संविधान के संरक्षक और अधिकारों के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय मूकदर्शक नहीं बना रह सकता।
सर्वोच्च न्यायालय की यह प्रतिक्रिया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा पीठ से बार-बार यह दलील दिए जाने के बाद आई है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए उन विधेयकों पर कार्रवाई करने हेतु समय-सीमा तय करना, जो संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में निर्दिष्ट नहीं हैं, न्यायपालिका द्वारा प्रावधानों में संशोधन करने के समान होगा, जो कि केवल संसद के लिए आरक्षित कार्य है।
राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय-सीमा तय करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों वाली पीठ के 8 अप्रैल के अभूतपूर्व फैसले से संबंधित 14 प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने वाले राष्ट्रपति संदर्भ पर अपनी राय सुरक्षित रखने से पहले, मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा, मैं शक्तियों के पृथक्करण में दृढ़ विश्वास रखता हूँ। मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करता रहा हूँ कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलनी चाहिए।
दिलचस्प बात यह है कि पीठ ने कहा कि वह विपक्षी नेतृत्व वाले राज्यों के इस तर्क से असहमत है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को राय देने के अपने अधिकार क्षेत्र में, सर्वोच्च न्यायालय दो न्यायाधीशों वाली पीठ के 8 अप्रैल के फैसले को पलट नहीं सकता। इस फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय-सीमा तय करने के अलावा, तमिलनाडु के राज्यपाल के पास लंबे समय से लंबित 10 विधेयकों को मानित स्वीकृति प्रदान की गई थी।
पीठ ने कहा, हम राष्ट्रपति के प्रश्नों का उत्तर देंगे और कानून की घोषणा करेंगे, जो भविष्य के लिए मान्य होगा। हम मामले के तथ्यों और दो न्यायाधीशों वाली पीठ के फैसले की सत्यता पर फैसला नहीं करेंगे। लेकिन दो न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा अनुच्छेद 200 और 201 की व्याख्या एक ऐसा दृष्टिकोण है जो पाँच न्यायाधीशों वाली पीठ पर बाध्यकारी नहीं है।
मेहता ने कहा कि राष्ट्रपति 8 अप्रैल के फैसले की सत्यता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं और केवल दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा समय-सीमा पर निर्धारित कानून की सत्यता और क्या न्यायपालिका विधेयकों को स्वीकृत मान सकती है, जो राज्यपालों और राष्ट्रपति का एकमात्र विशेषाधिकार और विवेकाधिकार है, पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग रहे हैं।