संविधान संशोधन विधेयक का असली मकसद क्या
बुधवार को संसद में पेश किए गए संविधान (130वां संशोधन) विधेयक और उससे जुड़े अन्य विधेयक भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक राजनीति के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। इन विधेयकों को जल्दबाजी में तैयार किया गया है और इनके गलत तरीके से लागू होने की प्रबल संभावना है। ये विधेयक किसी व्यक्ति को अपराध सिद्ध होने से पहले ही दंडित करने का प्रयास करते हैं।
इनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है, अगर उन्हें कम से कम पांच साल की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है। इन विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजा गया है, जिसे इन्हें अगले सत्र से पहले वापस करना है ताकि इन्हें जल्द से जल्द पारित किया जा सके।
सार्वजनिक पदों पर ईमानदारी एक अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन इसे उचित कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करके लागू नहीं किया जा सकता है। अगर ये विधेयक पारित हो जाते हैं, तो ये विपक्षी दलों और उनके मंत्रियों को निशाना बनाने के लिए केंद्र सरकार के हाथों में एक और शक्तिशाली हथियार बन जाएंगे।
हम पहले से ही देख रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। ये विधेयक इस तरह की राजनीतिक बदले की भावना को कानूनी जामा पहना सकते हैं। वर्तमान में, हमारे कानून और उनकी मौजूदा प्रक्रियाएं सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करती हैं।
हालांकि, प्रस्तावित कानून इन सभी सुरक्षाओं को समाप्त कर सकते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को राजनीति से प्रेरित, प्रतिशोधात्मक हिरासत में रखा जा सकता है। यह एक तरह का नया अनुच्छेद 356 होगा, जिसके सुरक्षा उपाय और प्रक्रियाएं केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को अस्थिर करने की असीमित शक्ति प्रदान करेंगी।
ये विधेयक संसदीय लोकतंत्र के आवश्यक मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं और संवैधानिक संघवाद के लिए एक बड़ा झटका हैं। ये राज्य के अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को चुनौती देते हैं। ये कार्यकारी एजेंसियों को निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने की निरंकुश शक्ति प्रदान करते हैं। यह एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जहां निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति नहीं, बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रति जवाबदेह हों, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के विपरीत है।
सरकार ने इन विधेयकों को जनहित और निर्वाचित प्रतिनिधियों के ईमानदार और संदेह से परे होने की आवश्यकता के आधार पर उचित ठहराने की कोशिश की है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के रिकॉर्ड को देखते हुए, ये नैतिक और नैतिक तर्क विरोधियों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई के लिए केवल बहाने हो सकते हैं।
इन विधेयकों का उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था को शुद्ध करना नहीं, बल्कि विपक्ष को कमजोर करना है। लंबी कानूनी प्रक्रियाओं और दोषसिद्धि की कम दरों ने सरकार को अपने राजनीतिक विरोधियों तक पहुंचने के त्वरित तरीके तलाशने के लिए प्रेरित किया है। ये विधेयक न्यायपालिका के अधिकारों को भी कमजोर करते हैं, क्योंकि वे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को ही उसकी सजा का आधार बना देते हैं, भले ही बाद में वह निर्दोष साबित हो जाए।
इन विधेयकों के न्यायिक परीक्षण में पास होने की संभावना कम है, क्योंकि वे कानून के मूल सिद्धांत के विरुद्ध हैं कि जब तक कोई आरोप सिद्ध न हो जाए, तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहता है, तो यह उसका अपना फैसला होना चाहिए, न कि किसी कानूनी प्रावधान का परिणाम। यदि ये विधेयक कानून बन जाते हैं, तो इसके दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए इन कानूनों का दुरुपयोग कर सकती है। ये विधेयक लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करते हैं, जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को एजेंसियों के अधीन कर दिया जाता है। यह भारत जैसे देश के लिए खतरनाक है, जहां लोकतंत्र और संविधान को सर्वोच्च माना जाता है।
अंत में, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक और उससे जुड़े अन्य विधेयक भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा हैं। ये विधेयक कानूनी प्रक्रिया को छोटा करने और राजनीतिक प्रतिशोध को एक नया हथियार प्रदान करने के लिए लाए गए हैं। अगर इन विधेयकों को पारित किया जाता है, तो यह भारतीय संविधान की आत्मा पर एक प्रहार होगा, जो शक्तियों के पृथक्करण, संघवाद और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए, यह आवश्यक है कि संसद और न्यायपालिका दोनों ही इन विधेयकों के निहितार्थों को ध्यान में रखें और सुनिश्चित करें कि कोई भी कानून लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर न करे।