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पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने पर्चा भरा

इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी नामांकन में मौजूदगी रही

  • एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में हैं

  • सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे वहां

  • धनखड़ के  इस्तीफे से खाली हुई सीट

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में संसद में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में रेड्डी ने कहा, नामांकन दाखिल करने के बाद मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, कार्यक्रम सरल है, मैं अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास जा रहा हूँ।

सुबह 11.30 बजे नामांकन दाखिल करने के दौरान इंडिया ब्लॉक की विभिन्न पार्टियों के नेताओं के उनके साथ रहने मौजूद थे। वह एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी (एससीपी) प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत और गठबंधन के कई अन्य नेता भी मौजूद थे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में इंडिया ब्लॉक के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि रेड्डी का नामांकन निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति विपक्ष की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खड़गे ने कहा, हम अनुकरणीय, निष्पक्ष न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करते हैं। उनका नामांकन भारत को परिभाषित करने वाले लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है।

रेड्डी का जीवन और कार्य हमारे संविधान की भावना, निष्पक्षता, करुणा और प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं।

21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सांसदों वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 64 और 68 के तहत चुनाव आयोजित किए जाते हैं। अनुच्छेद 66 (1) निर्दिष्ट करता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है।