Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
निकारागुआ के तानाशाह राष्ट्रपति ओर्टेगा की नई चाल यूरोप के अनेक देशों में अब दावानल का आतंक फैला अमेरिका ने ईरान पर नये सिरे से हमले किये मेट्रो स्टेशन की गहराई में रात बीता रहे हैं यूक्रेनी नागरिक यूक्रेन का एफ 16 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ साइनायड युक्त टमाटर खाने से पंद्रह हाथियों की मौत पुलिस चौकी पर आक्रमण में पांच अफसरों की मौत लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हुआ 'एंटी पेपर लीक बिल', राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा कानून जोशीमठ के किमाणा गांव में भू-धंसाव से हड़कंप! चंडिका माता मंदिर क्षतिग्रस्त, प्राथमिक विद्यालय और पं... दिल्ली सरकार की बड़ी पहल: 'विद्या वाहिनी' योजना के तहत 1.40 लाख छात्राओं को मिलेगी मुफ्त साइकिल! CM ...

अदियाला जेल में एकांत कारावास में इमरान खान

पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी की तरफ से बताया गया

इस्लामाबादः पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने सरकार पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदियाला जेल में एकांत कारावास में रखने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि उन्हें जेल की मृत्यु कोठरी में रखा जा रहा है।

पार्टी के केंद्रीय सूचना सचिव शेख वकास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि इमरान खान को राजनीतिक और पारिवारिक सहयोगियों सहित किसी भी आगंतुक से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है।

शेख वकास ने जोर देकर कहा कि कानून के अनुसार, इमरान खान अपने कानूनी सलाहकारों और परिवार से मिलने के हकदार हैं। लेकिन उन्होंने दावा किया कि इन अधिकारों को भी अवरुद्ध किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि छह लोगों को खान से मिलने की अनुमति देने वाले अदालती फैसले के बावजूद, अधिकारियों ने मुलाकात की अनुमति नहीं दी। अदालती आदेशों की अनदेखी की जा रही है।

वकास ने कहा, यहां तक ​​कि इमरान खान की पत्नी ने भी दो बार उनसे मिलने से इनकार किया है और कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया जा रहा है।

हमने न्यायालय की अवमानना ​​का अनुरोध प्रस्तुत किया है। इमरान खान से मिलने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, लेकिन अवमानना ​​याचिका के बाद भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। राजनीतिक सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और यहां तक ​​कि उनके परिवार को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है।

यहां तक ​​कि खैबर पख्तूनख्वा के प्रधानमंत्री को भी उनसे मिलने से मना किया जा रहा है। शेख वकास ने कहा कि वह इमरान खान के खिलाफ इतने सारे मामलों में उनके वकीलों से कैसे परामर्श कर सकते हैं? न्यायिक आदेशों की अनदेखी की जा रही है।

शेख वकास ने यह भी घोषणा की कि अदालत के आदेश के बावजूद, इमरान खान को अपने बच्चों से मिलने की अनुमति नहीं है, न ही उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति है। इन कदमों से सरकार की मानसिकता का पता चलता है। सरकार की ऐसी कार्रवाइयां हमें विरोध करने के लिए मजबूर कर रही हैं।

इसके अलावा, पीटीआई नेताओं ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि इमरान खान की किताबें और समाचार पत्र जेल अधिकारियों के पास हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि इमरान खान को कानूनी दस्तावेजों या संचार तक पहुंच की अनुमति नहीं दी गई तो वे वकीलों से उनके अनेक मामलों के बारे में परामर्श कैसे कर सकते हैं।