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ग्रामीण बैंक में भी वेतन भत्ता लागू करने की अधिसूचना जारी

रांची: ग्रामीण बैंक में भी राष्ट्रीयकृत बैंकों की तर्ज पर वेतन भत्ते लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। इससे झारखंड के ग्रामीण बैंक के सात हजार कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा होगा।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आदेश के तहत सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी है। 8 मार्च, 2024 को वाणिज्यिक बैंक स्तर पर एक वेतन समझौता हुआ। इसके तहत देश के सभी 43 ग्रामीण बैंकों के एक लाख कर्मचारियों के साथ-साथ 30 हजार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी वित्तीय लाभ मिलेगा।भुगतान 1 नवंबर 2022 से किया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अधिसूचना के अनुसार, संशोधित वेतन, भत्ते और उनके बकाया का भुगतान 1 नवंबर, 2022 से किया जाएगा। इस तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों को संशोधित वेतनमान के अनुसार संशोधित पेंशन और एरियर का भुगतान किया जाएगा। 12वें वेतन समझौते के तहत, 31 अक्टूबर, 2022 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले सभी पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।

ज्वाइंट फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन के राष्ट्रीय संयोजक डी।एन।त्रिवेदी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि अभी तक ग्रामीण बैंक में वेतन पुनरीक्षण के लिए जारी अधिसूचना में प्रायोजक बैंक की इच्छा के अनुरूप अन्य भत्ते व लाभ का निर्धारण होता था। भुगतान 1 नवंबर 2022 से किया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अधिसूचना के अनुसार, संशोधित वेतन, भत्ते और उनके बकाया का भुगतान 1 नवंबर, 2022 से किया जाएगा। इस तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों को संशोधित वेतनमान के अनुसार संशोधित पेंशन और एरियर का भुगतान किया जाएगा।

12वें वेतन समझौते के तहत, 31 अक्टूबर, 2022 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले सभी पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। ज्वाइंट फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन के राष्ट्रीय संयोजक डी।एन।त्रिवेदी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि अभी तक ग्रामीण बैंक में वेतन पुनरीक्षण के लिए जारी अधिसूचना में प्रायोजक बैंक की इच्छा के अनुरूप अन्य भत्ते व लाभ का निर्धारण होता था।