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अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

लोकसभा चुनाव निपट गये तो अदालत का फैसला आया

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी। आप ने दावा किया कि केजरीवाल का वजन सात किलो कम हो गया है और उनके शरीर में कीटोन का स्तर अधिक है। पार्टी ने कहा, ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं।

मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी जांच की है। उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन और कई अन्य जांच करानी होंगी। उन्होंने जांच के लिए सात दिन का समय मांगा है। आदेश पारित करने वाली न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा, मैंने उनके मेडिकल ​​परीक्षण के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी है।

अब उन्हें उस दिन अवकाशकालीन न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए सात दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है।

10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आप प्रमुख को सात चरणों वाले लोकसभा चुनाव के आखिरी दिन 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने और जेल लौटने का निर्देश दिया था। केजरीवाल ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिलहाल जेल में हैं। केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम द्वारा उनके आवास पर गहन पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। यह राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था, खासकर तब जब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे प्रमुख नेता पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों में सलाखों के पीछे थे और संजय सिंह हाल ही में जमानत पर बाहर आए थे।

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