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आठ पूर्व नौसैनिकों की फांसी पर सुनवाई होगी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः आठ पूर्व नौसैनिकों की फांसी पर रोक लगाने की भारत की याचिका पर कतर अदालत जल्द सुनवाई करेगी। कतर में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है। निचली अदालत ने उन्हें सज़ा सुनाई. उन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है।

कतर की एक अदालत ने आठ पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को गबन के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। भारत ने पहले मौत की सज़ा के ख़िलाफ़ उच्च न्यायालय में अपील की थी। इस बार कतर की अदालत ने भारत की दलील स्वीकार कर ली। कतर सरकार प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक, अदालत आवेदन की जांच के बाद जल्द ही अगली सुनवाई की तारीख तय करेगी। अगस्त 2022 में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। तब से आरोपी भारतीय कतर की जेल में बंद हैं। पिछले महीने निचली अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक कतर की अदालत के फैसले पर भारत की कानूनी टीम से चर्चा की गई है। मंत्रालय की ओर से तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद सजा पर पुनर्विचार की मांग करते हुए प्रस्ताव भेजा गया था. कतर के अलावा नई दिल्ली भी दोषियों के परिवारों से संपर्क बनाए हुए है।

कतर में जिन पूर्व नौसेना अधिकारियों को फांसी दी गई उनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सीमैन राजेश शामिल हैं। आठ सेवानिवृत्त नौसैनिक अधिकारी कतरी सेना को प्रशिक्षण देने वाले एक निजी संगठन में काम कर रहे थे।

उनकी मौत की सज़ा के ख़िलाफ़ क़तर के हाई कोर्ट में अपील करने का नियम है. भारत सरकार ने उस नियम के तहत आवेदन किया है. यदि कोई याचिका दायर नहीं की जाती तो निचली अदालत का फैसला प्रभावी होता. सजा पाए व्यक्तियों के परिवारों द्वारा कतर के राजा की अदालत में एक अलग अपील दायर की गई है।

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